शिक्षक हत्या कांड में संलिप्त चार अभियुक्त 24 घंटे में गिरफ्तार
शिक्षक हत्या कांड में संलिप्त चार अभियुक्त 24 घंटे में गिरफ्तार
पिता व भाई ने तीन लाख सुपारी देकर कराई हत्या
सहरसा . दो दिन पूर्व 31 मई की सुबह लगभग 6:30 बजे सदर थाना क्षेत्र में सरोज कुमार पिता बालमुकुंद गुप्ता बरियाही का बनगांव थाना क्षेत्र के अज्ञात अपराधियों द्वारा बनगांव रोड स्थित चिमनी के सामने मुख्य पक्की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस कांड में संलिप्त चार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर पुलिस मामले का उद्भेदन करने में सफल रही. अपने कार्यालय में पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने घटना की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मृतक की पत्नी द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर सदर थाना कांड संख्या 534/24 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. घटना के सफल उद्भेदन व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर व पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. जिसमें सदर थाना एव जिला आसूचना इकाई के पुलिस पदाधिकारी व कर्मी को शामिल किया गया. गठीत टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर हत्या करने वाले शूटर बरियाही बस्ती वार्ड छह निवासी अंशुमन कुमार पिता अरुण यादव, सिंटू सिंह पिता स्व गणेश प्रसाद सिंह रहुआमणी दोनों थाना बनगांव जिला सहरसा को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार दोनों अपराधियों से पूछताछ व तकनीकी अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आयी की मृतक सरोज कुमार के अपने ही भाई अमर रंजन पिता बालमुकुंद गुप्ता बरियाही, थाना बनगांव द्वारा मिंटू सिंह के माध्यम से जान मारने के लिए सुपारी दी गयी थी एवं उक्त दोनों संलिप्त आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों का पता लगाने व गिरफ्तारी के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल, चार मोबाइल, एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस बरामद किया गया है. गिरफ्तार अपराधकर्मी अंशुमन कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है. इनके विरुद्ध विभिन्न मामले दर्ज हैं. वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीन लाख रुपये में पिता व भाई ने हत्या के लिए सुपारी दी थी. पिछले तीन महीने से हत्या की साजिश रची जा रही थी. जबकि मृतक के पिता बालमुकुंद गुप्ता फरार चल रहे हैं. जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
फोटो – सहरसा 35- गिरफ्तार अभियुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक व अन्य.
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