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सिर में गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले शमशेर आलम को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना

Youth Murder Sentenced To Life Imprisonment: सहरसा कोर्ट ने युवक की सिर में गोली मारकर हत्या करने वाले शमशेर आलम को आजीवन कारावास और विभिन्न धाराओं में कुल 5 साल की सजा के साथ 10 हजार जुर्माना सुनाया.

Youth Murder Sentenced To Life Imprisonment: युवक के सिर में गोली मार कर दी थी हत्या सहरसा. व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल जी की अदालत के द्वारा सौरबाजार थाना में दर्ज मामले के अभियुक्त शमशेर आलम को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गयी. भादवि की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी.

Youth Murder Sentenced To Life Imprisonment: 10 हजार का देना होगा जुर्माना

अर्थदंड की राशि नहीं देने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. भादवि की धारा 447 में तीन माह का कारावास तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पांच वर्ष का कारावास साथ-साथ दस हजार जुर्माना किया गया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. उक्तवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरि शेखर मिश्रा ने कोर्ट से ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग करते हुए कहा कि मृतक घर का इकलौता कमाने वाला लड़का था. जिसे बेहरमी से गोली मारी गयी. यह एक जघन्य अपराध है. उन्होंने न्यायालय में कुल 10 गवाहों का परीक्षण करवाया.

Youth Murder Sentenced To Life Imprisonment: तीन साल पहले की थी हत्या

करीब तीन वर्ष पूर्व सौर बाजार बैजनाथपुर निवासी धीरेंद्र स्वर्णकार ने बैजनाथपुर पुलिस शिविर प्रभारी को दिए अपने आवेदन में कहा कि मैं चार अगस्त 2021 को 12 बजे दिन में अपनी पत्नी तथा बेटा धर्मवीर स्वर्णकार के साथ चौकी पर बैठा था. तभी शमशेर आलम तथा मोहसिन आलम बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से आया और गाड़ी से उतरकर मेरे बेटा को जान मारने की नीयत से सिर पर गोली मार दी. लोगों के हल्ला करने पर वह मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया. आवेदक ने दोनों आरोपी के अलावे आठ और लोगों को आरोपी बनाया था.

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