मैंगो माजा का कूलिंग चार्ज लेना दुकानदार को पड़ा महंगा
मैंगो माजा का कूलिंग चार्ज लेना दुकानदार को पड़ा महंगा
वाद उपभोक्ता फोरम ने नौ हजार भुगतान का दिया आदेश सहरसा . ठंडा पेय पदार्थ मैंगो माजा के कूलिंग चार्ज के नाम पर पांच अतिरिक्त रुपये लेना दुकानदार को महंगा पड़ा है. इसको लेकर दायर परिवाद में जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग अध्यक्ष ने दुकानदार पर नौ हजार 5 रुपये भुगतान का आदेश दिया है. दुकानदार को यह राशि 45 दिनों के अंदर भुगतान का आदेश दिया है. मालूम हो कि वार्ड नंबर 10 गंगजला प्रोफेसर कॉलोनी निवासी अधिवक्ता सह जेएनयू स्कॉलर संजीव कुमार ने बायपास रोड एनसीसी ऑफिस के निकट टुडे बेकरी एंड स्वीट्स दुकान से वर्ष 2018 में मैंगो ड्रिंक माजा लिया था. जिसमें निर्धारित कीमत के अलावे पांच कूलिंग चार्ज लेकर इसका बिल भी दिया था. जिसको लेकर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में मामला दर्ज कराया था. लंबे चले इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग अध्यक्ष ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते दुकानदार को नौ हजार पांच रुपये राशि वादी को 45 दिनों के अंदर भुगतान का निर्देश दिया.
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