भोला टॉकिज गुमटी पर वैक्यूम पड़ेगा महंगा
ट्रेन वैक्यूम करनेवालों को नहीं बख्शेगी आरपीएफ समस्तीपुर : शहर के बीच स्थित भोला टॉकिज गुमटी पर अब यात्री अपनी सुविधानुसार ट्रेन वैक्यूम कर नहीं रोक सकेंगे. ट्रेन वैक्यूम करने वालों को खिलाफ आरपीएफ ने मुहिम शुरू की है. इसके तहत रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत वैक्यूम करने वाले को गिरफ्तार कर कार्रवाई […]
ट्रेन वैक्यूम करनेवालों को नहीं बख्शेगी आरपीएफ
समस्तीपुर : शहर के बीच स्थित भोला टॉकिज गुमटी पर अब यात्री अपनी सुविधानुसार ट्रेन वैक्यूम कर नहीं रोक सकेंगे. ट्रेन वैक्यूम करने वालों को खिलाफ आरपीएफ ने मुहिम शुरू की है. इसके तहत रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत वैक्यूम करने वाले को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जायेगी. हाल ही में लगातार उक्त गुमटी पर ट्रेन वैक्यूम की लगातार शिकायत मिलने पर यह कदम उठाया गया है. समस्तीपुर रेल मंडल के आरपीएफ कमांडेंट ने बताया कि ज्यादा ट्रेन वैक्यूम होने वाली जगहों को चिह्नित किया गया है. वहां टीम की तैनाती होगी. भोला टॉकिज गुमटी पर कोई वैक्यूम कर ट्रेन रोकता है तो उसे गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जायेगी. वहीं अनावश्यक वैक्यूम को रोकने के लिए समय समय पर यात्रियों को जागरूक भी किया जाता है.
बिना वजह वैक्यूम करने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान : रेलवे एक्ट के तहत बिना उचित कारण के ट्रेन वैक्यूम करने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान है. ऐसा करते पकड़े जाने पर रेल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जहां पेशी के बाद रेल एक्ट की धारा 141 के तहत पकड़े जाने पर एक साल तक की सजा या एक हजार रुपये तक जुर्माना किया जाता है.
ट्रेनों पर पड़ता है प्रभाव
वैक्यूम कर सीधा प्रभाव ट्रेनों के परिचालन पर पड़ता है. एक ट्रेन को वैक्यूम कर रोकी जाती है, तो इससे अन्य ट्रेनें भी प्रभावित होती है. साथ ही डीजल बर्बादी का आर्थिक नुकसान रेलवे को ङोलना पड़ता है.
इसलिए है सुविधा
यात्री की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के हर कोच में वैक्यूम की सुविधा दे रखी है. आपात की स्थिति में यात्री वैक्यूम कर दुर्घटना रोक सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं.