फाइन से आक्रोशित दुकानदारों ने ईओ को घेरा, किया हंगामा
समस्तीपुर : शहर के गुदरी बाजार स्थित जर्दा मंडी में पॉलिथीन रखने के आरोप में फाइन काटे जाने से आक्रोशित दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया. छापेमारी करने पहुंचे नप ईओ रजनीश कुमार को छापेमारी करके वापस जाने के दौरान दर्जनों दुकानदारों ने घेर लिया. घटना की सूचना पर पहुंचे नगर थाना के एसआई शिवजी पासवान, […]
समस्तीपुर : शहर के गुदरी बाजार स्थित जर्दा मंडी में पॉलिथीन रखने के आरोप में फाइन काटे जाने से आक्रोशित दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया. छापेमारी करने पहुंचे नप ईओ रजनीश कुमार को छापेमारी करके वापस जाने के दौरान दर्जनों दुकानदारों ने घेर लिया.
घटना की सूचना पर पहुंचे नगर थाना के एसआई शिवजी पासवान, सरयुग मिस्त्री एवं सेक्टर जवान गणेश ने नगर परिषद के अध्यक्ष तारकेश्वरनाथ गुप्ता एवं वार्ड पार्षद राहुल कुमार के पहल पर दुकानदारों को शांत किया और ईओ को भीड़ से मुक्त कराया. मामला बिगड़ते देख नप अध्यक्ष व पार्षद ने दुकानदारों को फाइन के रूप में काटी गयी राशि लौटाने की आश्वासन दिया. इसके बाद दुकानदार शांत हुए.
बताया जाता है कि शुक्रवार को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पुलिस के साथ गुदरी में पॉलीथिन की जांच व छापेमारी को पहुंचे थे़ इस दौरान उन्होंने ज्वेलरी विक्रेता, चायपत्ती विक्रेता एवं तीन अन्य दुकानदारों के यहां छापेमारी की. इन दुकानों में पॉलीथिन मिलने पर उन्होंने चार-पांच दुकानदारों का 15 सौ से लेकर पांच हजार रुपये तक का फाइन काट दिया. लेकिन, दुकान से बरामद किये गये पॉलिथीन को दुकानदार नियम के अनुकूल बता रहे थे.
दुकानदारों का कहना था कि सरकार के निर्देश पर उन्होंने कैरी बैग को बंद कर दिया है़ दुकान में अब जो पॉलिथीन रखा जा रहा है वह प्रतिबंधित नहीं है. दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक से संबंधित पत्र दिखाने की भी मांग कर रहे थे. लेकिन इससे संबंधित किसी प्रकार के स्पष्ट आदेश ईओ के पास मौजूद नहीं था. जिस वजह से दुकानदार आक्रोशित होकर ईओ को घेर लिया और हो-हंगामा शुरू कर दिया.
50 माइक्रोन से मोटी प्लास्टिक पर है छूट: आधिकारिक जानकारी के अनुसार 50 माइक्रोन से मोटी प्लास्टिक पर छूट है़ इसमें बायो मेडिकल वेस्ट, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, दूध व दूध उत्पादों के पैकेट, व प्लास्टिक कंटेनर, पौधशालाओं में पौधा उगाने में प्रयोग किया जाने वाला 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक बैग आदि शामिल हैं. वहीं 50 माइक्रोन से कम मोटाई के सभी तरह के पॉलीथिन कैरी बैग पर पूर्ण पाबंदी है.