सिर्फ रुटीन वर्क ही करेंगे पैक्स अध्यक्ष, ऋण, शिलान्यास व उद्घाटन पर रहेगी रोक
समस्तीपुर : समस्तीपुर के 354 पैक्सों में चुनाव के लिये तिथि की घोषणा कर दी गयी है. इसके साथ ही इन पैक्सों में बिहार निर्वाचन प्राधिकार ने आर्दश आचार संहिता को भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. ऐसे में पैक्स अध्यक्षों पर अब प्राधिकार की पैनी नजर रहेगी. चुनाव के कारण नियम व कायदों में बंधे हुये ही प्रत्याशी अपना प्रचार कर सकेंगे. एक-दूसरे अभ्यर्थी को नीचा दिखाने के लिये पुतला दहन जैसे आयोजनों पर भी रोक लगा दी गयी है.
साथ ही किसी तरह के व्यक्तिगत छीटाकांसी पर भी प्राधिकार की नजर होगी. मत प्राप्त करने के लिये जाती,धर्म, सामुदायिक व लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने पर अभ्यर्थीता जा सकेगी. अभ्यर्थी व उसके समर्थक अपने विरोधियों के घरों के आगे धरना, प्रदर्शन जैसे आयोजन नहीं कर सकेंगे. मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के अंदर मतदान की तिथि को प्रचार पर रोक रहेगी. मतदान से 48 घंटे पहले चुनावी सभा पर रोक लगा दी जायेगी. सार्वजनिक जगहों पर निजी बैनर व पोस्टर प्रत्याशी नहीं लगा सकेंगे. राजनीतिक दलों के झंडों का उपयोग नहीं होगा.
नयी योजना नहीं होगी शुरू
पैक्सों की समिति इस दौरान सिर्फ अपने रुटीन कार्य ही करेंगे. नई योजना की शुरुआत नहीं हो सकेगी. जिससे किसी प्रत्याशी को फायदा होने की संभावना हो. शिलान्यास भी नहीं किया जा सकेगा. ऋण वितरण के प्रस्ताव न तो बोर्ड में पेश किये जायेंगे और न ही इसे पारित किया जायेगा.
कर्मियों पर रहेगी नजर
बोर्ड, समिति के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानांतरण नहीं किया जायेगा. नई योजना के लिये राशि जारी नहीं की जायेगी. किसी योजना का उद्घाटन नहीं होगा. बोर्ड, समिति के अध्यक्ष के क्षेत्रीय भ्रमण को दौरा माना जायेगा. इस दौरान कोई भी कर्मचारी उसके साथ नहीं होगा.