चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा का लाभ

समस्तीपुर. अब अनुसूचित जाति और जन जाति वर्ग से आने वाले चतुर्थवर्गीय कर्मियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा़ इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने लाभार्थियों के चयन के लिए निर्धारित मापदंडों में संशोधन किया है़ इससे संबंधित संकल्प खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है़. जारी संकल्प के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 31, 2014 5:03 PM

समस्तीपुर. अब अनुसूचित जाति और जन जाति वर्ग से आने वाले चतुर्थवर्गीय कर्मियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा़ इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने लाभार्थियों के चयन के लिए निर्धारित मापदंडों में संशोधन किया है़ इससे संबंधित संकल्प खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है़.

जारी संकल्प के अनुसार लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 की सूची के आधार पर किया जायेगा़ चयनित परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो की दर से खाद्यान्न की आपूत्ति की जायेगी़ गेहूं दो रुपये और चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से आपूत्ति की जायेगी़ हालांकि आयकर अदा करने वाले वर्ग एक, दो एवं वर्ग तीन श्रेणी के सरकारी सेवक, किसी सदस्य का परिवार सेवाकर अदा करने वाले, व्यवसायिक कर अदा करने और तीन कमरे या उससे अधिक पक्का कंक्रीट छतयुक्त मकान वाले परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा़ राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाए फरवरी 2014 से लागू है़ पहले ग्रुप डी के कर्मियों को योजना का लाभ नहीं मिलता था़ अधिनियम के मापदंडों में संशोधन किये जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों और उपक्रमों में कार्यरत लगभग दो हजार से अधिक कर्मियों को फायदा होगा़

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