विकलांगों पर सरकार हुई मेहरबान, मिलेगा रोजगार
नि:शक्त जन स्वरोजगार योजना के तहत मिलेगा ऋणसमस्तीपुर. परिवार और समाज में विकलांगों की हो रही उपेक्षा को समाप्त कराने के लिए सरकार ने उसे आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है़ अब विकलांगों को सरकार नि:शक्त जन स्वरोजगार योजना के तहत महज प्रमाणपत्र के आधार पर रोजगार के लिए मामूली ब्याज पर ढाई लाख रुपये […]
नि:शक्त जन स्वरोजगार योजना के तहत मिलेगा ऋणसमस्तीपुर. परिवार और समाज में विकलांगों की हो रही उपेक्षा को समाप्त कराने के लिए सरकार ने उसे आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है़ अब विकलांगों को सरकार नि:शक्त जन स्वरोजगार योजना के तहत महज प्रमाणपत्र के आधार पर रोजगार के लिए मामूली ब्याज पर ढाई लाख रुपये तक का ऋण देगी़ इससे जहां विकलांग व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर होंगे. वहीं परिवार में भी उनका महत्व बढ़ेगा़ इस योजना के तहत 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग जो कोई भी शारीरिक श्रम नहीं कर सकते हैं़ जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है़ शहरी क्षेत्र में रहने वाले विकलांग के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम दो लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकलांगों के लिए एक लाख 60 हजार हो़ वैसे लोगों को किराना दुकान, होटल ढाबा, टेलरिंग, मोटर पार्ट्स, मोबाइल रिपेरिंग सेंटर, बालू सीमेंट दुकान, स्टील ट्रंक निर्माण, खाद बीज की दुकान, रेडिमेड दुकान आदि के लिए आवश्यकतानुसार 60 हजार से लेकर ढाई लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान है़ इस राशि की वसूली के लिए संबंधित लाभुक से बीस पोस्ट डेटेड चेक लिया गया जिसके माध्यम से उसके खाते से त्रैमासिक वसूली की जायेगी़ इस योजना से जिले के विकलांगों को लाभांवित करने के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दिया है़ जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इसके लिए सूचित कर दिया है, ताकि इसके पात्रता रखने वाले लाभुकों का आवेदन जिला प्रशासन को प्राप्त हो़ इसके आधार पर सरकार से आवंटन की मांग की जायेगी.