मुख्यमंत्री पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने चकमेहसी थाना को दिया निर्देशमामला जहानाबाद में दिये गये बयान काकार्यालय संवाददाता, समस्तीपुर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अतुल कुमार सिंह ने गुरुवार को चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर गांव निवासी रवि शंकर चौधरी की ओर से दायर अभियोग पत्र संख्या 69/15 की सुनवाई की. इस क्रम में उन्होंने चकमेहसी थाना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 29, 2015 7:02 PM

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने चकमेहसी थाना को दिया निर्देशमामला जहानाबाद में दिये गये बयान काकार्यालय संवाददाता, समस्तीपुर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अतुल कुमार सिंह ने गुरुवार को चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर गांव निवासी रवि शंकर चौधरी की ओर से दायर अभियोग पत्र संख्या 69/15 की सुनवाई की. इस क्रम में उन्होंने चकमेहसी थाना को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया. न्यायालय सूत्रों के अनुसार श्री चौधरी ने गत 12 जनवरी 15 को मुख्यमंत्री श्री मांझी द्वारा जहानाबाद के हाटी हाइस्कूल प्रांगण में नौ जनवरी को दिये बयान पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में अभियोग पत्र दायर किया था. इसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री के अखबार में छपे उस बयान का उल्लेख किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जजों को गरीबों पर सबूत और गवाह के लिए जोर नहीं देना चाहिए. इसी बयान के आलोक में श्री चौधरी ने कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 व 505 के अधीन नालिसी दायर किया था.

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