आमसभा बाधित करने को लेकर प्राथमिकी

नपं वार्ड पार्षद समेत अन्य को किया गया आरोपितप्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकीदलसिंहसराय. आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन को लेकर नगर पंचायत के वार्ड 2 स्थित केंद्र संख्या 185 के लिए हुई आमसभा मामले में हंगामे को लेकर प्राथमिकी कांड संख्या 71/15 दर्ज करायी गयी है. केंद्र पर तैनात प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह बीसीओ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 19, 2015 7:04 PM

नपं वार्ड पार्षद समेत अन्य को किया गया आरोपितप्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकीदलसिंहसराय. आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन को लेकर नगर पंचायत के वार्ड 2 स्थित केंद्र संख्या 185 के लिए हुई आमसभा मामले में हंगामे को लेकर प्राथमिकी कांड संख्या 71/15 दर्ज करायी गयी है. केंद्र पर तैनात प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह बीसीओ निप्पूलाल वर्मा के बयान पर प्राथमिकी हुई. इसमें उन्होंने वार्ड पार्षद दीपा देवी, जितेंद्र्र प्रसाद सिंह व विकास मित्र के सदा समेत अन्य अज्ञात को आरोपित किया है. कहा गया है कि डीएम के निर्देश (ज्ञापांक 774, दिनांक 17 फरवरी 15) के तहत उन्हें वार्ड 2 में आमसभा के लिए दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति किया गया. 18 फरवरी को आयोजित आमसभा में आरोपितों ने आमसभा बाधित कर कागजात छीनने, उपस्थित पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार व सुबोध चौधरी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई में जुटी है.

Next Article

Exit mobile version