अपहरण के मामले में एक को सजा

पांच अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहादलसिंहसराय. सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी केडी राजाजी के न्यायालय में अपहरण से संबंधित एक वाद में बुधवार को एक को जहां सजा सुनाई गयी. वहीं अन्य पांच अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. जानकारी के अनुसार विद्यापतिनगर थाने के साहिट गांव के राजू पंडित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 25, 2015 9:03 PM

पांच अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहादलसिंहसराय. सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी केडी राजाजी के न्यायालय में अपहरण से संबंधित एक वाद में बुधवार को एक को जहां सजा सुनाई गयी. वहीं अन्य पांच अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. जानकारी के अनुसार विद्यापतिनगर थाने के साहिट गांव के राजू पंडित को न्यायालय ने दोषी पाते हुए दो वर्ष कारावास की सजा तथा दो हजार रुपये जुर्माना किया. जबकि साक्ष्य के अभाव में शेष पांच अभियुक्त क्रमश: शांति देवी, मनीषा, सन्नी, जगदीश तथा उजियारपुर थाने के माधोडीह के सुनील पंडित को रिहा किया गया. अभियोजन पदाधिकारी बीएन प्रसाद ने बताया कि विगत छह सितंबर 2009 को साहिट गांव निवासी राम भरोस महतो ने विद्यापतिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए छह अभियुक्तों के विरुद्ध 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी व अन्य उद्देश्य से बहलाकर अपहरण कर लिये जाने की बात कही गयी थी.

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