अपनी मनमर्जी से नहीं बदल सकेंगे नाम व जन्मतिथि

समस्तीपुर. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) द्वारा जारी 10वीं के अंकपत्र व पात्रता प्रमाणपत्र में जन्मतिथि व नाम, जब चाहे तब नहीं बदला जा सकेगा़ बोर्ड ने इस प्रक्रिया की सीमा निर्धारित कर दी है़ प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि को इसे जारी होने के एक साल के भीतर ही बदला जा सकेगा़ नाम व उपनाम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 18, 2015 6:03 PM

समस्तीपुर. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) द्वारा जारी 10वीं के अंकपत्र व पात्रता प्रमाणपत्र में जन्मतिथि व नाम, जब चाहे तब नहीं बदला जा सकेगा़ बोर्ड ने इस प्रक्रिया की सीमा निर्धारित कर दी है़ प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि को इसे जारी होने के एक साल के भीतर ही बदला जा सकेगा़ नाम व उपनाम बदलने का आग्रह परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले ही करना होगा़ सीबीएसइ चेयरपर्सन डॉ सतबीर बेदी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नाम व जन्मतिथि में बदलाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाये़ नियमों में स्पष्ट किया गया है कि जन्मतिथि में बदलाव के लिए आवेदक को क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा़ आवेदन पात्रता प्रमाणपत्र जारी होने के एक साल के भीतर ही स्वीकार होगा़ एक साल के बाद आने वाले आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जायेगी़ जन्मतिथि में किये जाने वाले बदलाव की जानकारी सीबीएसइ अध्यक्ष को भी देनी होगी़ जहां तक नाम व उपनाम में बदलाव की बात है तो ये बदलाव भी कानून के दायरे में रहते हुए निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही किये जायेगे़ इस व्यवस्था में आवेदक को नाम बदलाने के लिए आवेदन परीक्षा परिणामों के प्रकाशन से पूर्व ही करना होगा़ परिणाम जारी होने के बाद नाम में बदलाव संभव नहीं होगा.

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