मोहनपुर. प्रखंड के सभी पंचायत के पंचायत सचिवों को बकाया राशि सात दिनों के अंदर वापस करने का निर्देश दिया गया है. यदि वे राशि वापस नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सेवा संहिता के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी़ यह जानकारी बीडीओ डॉ जियाउल हक ने दी. उन्होंने बताया कि सत्र बीत जाने के बाद विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी गयी राशि का एक मजबूत हिस्सा पंचायत सचिवों के यहां बाकी हैं़ मार्च महीने में की यह राशि विभाग को वापस की जानी थी़ किन्तु तीन महीना बीत जाने के बावजूद भी पंचायत के खाते से यह राशि ग्रामीण विकास विभाग को नहीं लौटायी गयी़ इस संबंध में पंचायत सचिवों को कई बार निर्देश दिये जा चुके हैं़ इस बार निर्देश में शख्त आदेश में कहा गया है कि यदि राशि वापस नहीं की गयी तो पंचायत सचिवों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है.
सात दिनों में राशि नहीं लौटायी तो होगा मुकदमा
मोहनपुर. प्रखंड के सभी पंचायत के पंचायत सचिवों को बकाया राशि सात दिनों के अंदर वापस करने का निर्देश दिया गया है. यदि वे राशि वापस नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सेवा संहिता के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी़ यह जानकारी बीडीओ डॉ जियाउल हक ने दी. उन्होंने बताया कि सत्र […]
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है