अंकेक्षण नहीं कराने वाले पैक्सों पर गिरेगी गाज

30 सितंबर तक हर हाल में कराना होगा अंकेक्षणसमस्तीपुर. जिले में कार्यरत पैक्सों , स्वावलंबन समितियों व जमा वृद्धि से जुड़ी समितियों को अब अपना लेखा जोखा दुरुस्त रखना होगा. इनकी बही खाता को खंगाला जायेगा. बिहार सहकारी सोसाइटी की ओर से पंजीकृत प्रत्येक सहकारी समिति को अपने बही खाता का अंकेक्षण कराना होगा. इसमें […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 15, 2015 7:06 PM

30 सितंबर तक हर हाल में कराना होगा अंकेक्षणसमस्तीपुर. जिले में कार्यरत पैक्सों , स्वावलंबन समितियों व जमा वृद्धि से जुड़ी समितियों को अब अपना लेखा जोखा दुरुस्त रखना होगा. इनकी बही खाता को खंगाला जायेगा. बिहार सहकारी सोसाइटी की ओर से पंजीकृत प्रत्येक सहकारी समिति को अपने बही खाता का अंकेक्षण कराना होगा. इसमें 1935 , 1996 के एक्ट के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं को शामिल किया गया है. इसके साथ ही ऐसे पैक्स जो जमा वृद्धि व्यवसाय से जुड़े है. उन्हें भी विभाग ने अपना अंकेक्षण कराने का आदेश दिया है. विभाग ने इसके लिये 30 सितंबर तक हर हाल में अंकेक्षण कराकर इसे वार्षिक आम सभा में अनुमोदन करा लेने को कहा है. अंकेक्षण नहीं कराने वाले समितियों व पैक्सों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है. इस बाबत जानकारी देते हुये जिला अंकेक्षण पदाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि जहां भी अंकेक्षण नहीं होगा वहां के पैक्सों व समितियों को सभी तरह के लेन देन पर रोक लगा दी जायेगी.

Next Article

Exit mobile version