पैनल जांचकर्ता समेत खाताधारकों पर प्राथमिकी दर्ज, शहर के ताजपुर रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में गोल्ड खाता में धोखाधड़ी की शिकायत, क्षेत्रीय प्रबंधक ने दर्ज कराई प्राथमिकी
समस्तीपुर : शहर के ताजपुर रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में गोल्ड लोन खाता में जालसाजी व धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ. इस संबंध में बैंक आफ बड़ौदा के क्षेत्रीय राजीव कुमार चौधरी ने नगर थाना में एक आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसमें बैंक शाखा में नकली स्वर्ण आभूषण देकर गोल्ड लोन स्वीकृत कराने वाले 25 खाता धारक समेत उक्त बैंक शाखा के पैनल स्वर्ण जांचकर्ता को नामजद आरोपित किया है. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि विभागीय निर्देशानुसार बैंक आफ बड़ौदा ताजपुर रोड शाखा में स्वर्ण ऋण स्वीकृति करते समय आवेदकों के स्वर्ण आभूषणों की जांच के लिए पैनल स्वर्ण जांचकर्ता के रुप में सिंघिया खुर्द गांव के वार्ड 14 निवासी रामप्रकाश साह के पुत्र मनोज कुमार साह, शंभूपट्टी गांव के वार्ड 08 निवासी रामचंद्र साह के पुत्र अमरजीत साह और ताजपुर रोड धर्मपुर मुहल्ला के स्व. विनोद कुमार के पुत्र राहुल कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया.सही मूल्यांकन नहीं किया गया और पेश की गई गलत रिपोर्ट
उक्त पैनल स्वर्ण जांचकर्ता द्वारा बैंक शाखा में गोल्ड लोन स्वीकृत कराने वाले 25 खाताधारक के गिरवी रखे स्वर्ण आभूषण की शुद्धता का सही मूल्यांकन नहीं किया गया और गलत रिपोर्ट पेश की गई. बाद में उसी रिपोर्ट के आधार पर बैंक शाखा से गोल्ड लोन के लिए नकली सोना गिरवी रखने वाले 25 खाताधारकों के बैंक अकाउंट पर 59 लाख 89 हजार ऋण स्वीकृत कर दिया गया. इधर, हाल ही में 30 सितंबर को जब आंतरिक लेखा परीक्षण के दौरान बैंक में गिरवी रखे स्वर्ण आभूषण की दूसरे पैनल जांचकर्ता से दोबारा जांच कराई गई तो जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि 25 गोल्ड लोन खाताधारकों के बैंक में गिरवी रखा स्वर्ण आभूषण नकली है.अंकेक्षण में जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पैनल जांचकर्ता ने ऋणधारकों के साथ मिलीभगत करते हुए स्वयं की खातिर गलत लाभ के लिए जालसाजी व धोखाधड़ी करते हुए बैंक को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है. थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी.बैंक आफ बड़ौदा के 25 खाताधारकों पर प्राथमिकी दर्ज
शहर के ताजपुर रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में नकली स्वर्ण आभूषण गिरवी रखकर ऋण स्वीकृत कराने वाले 25 खाताधारकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई. दर्ज प्राथमिकी में आदर्शनगर मोहल्ला के वार्ड-15 निवासी शैशव चौधरी की पत्नी अंकिता कुमारी, घोषलेन के मोहल्ला वार्ड-17 निवासी गंगा प्रसाद गुप्ता के पुत्र रितेश कुमार, दुधपुरा गांव के अजय कुमार शर्मा के पुत्र रवि कुमार, विशंभरपुर एलौथ के सुमित मधुकर, शिवाजीनगर के बलीपुर परशुराम वार्ड चार निवासी लक्ष्मीकांत चौधरी के पुत्र निर्मलकांत चौधरी, कल्याणपुर वार्ड-11 की सराेज कुमार झा की पत्नी उषा कुमारी, शंभूपट्टी वार्ड नौ की पूनम कुमारी, रानी टोल, माधाेपुर निवासी राजकुमार साह के पुत्र रोशन कुमार, आधारपुर जगदीशपुर चकनिजामत के रमेश कुमार झा की पत्नी दीपन देवी, मोहनपुर भमरूपुर के कृष्णा चौधरी की पत्नी कंचन देवी, मथुरापुर वार्ड दो के मो. फिरोज की पत्नी जहांआरा, मथुरापुर के वार्ड 09 निवासी गुलाम हैदर की पुत्री मेहलाक, मो सगीर की पत्नी नजारा खातुर, चकनूर वार्ड 9 के परीक्षण राय के पुत्र देवेन्द्र राय, सतमलपुर वार्ड 2 के उमेश महतो के पुत्र अजीत कुमार, अकबरपुर वार्ड 5 के मोहम्मद आजाद, अकबरपुर मो. आजाद के पुत्र मो. बरकत, आजाद नगर के वार्ड छह निवासी रामशंकर राय की पत्नी रेणू देवी, बलीपुर के निर्मलकांत चौधरी के पुत्र जितेन्द्र कुमार, गर्ल्स हाईस्कूल रोड, काशीपुर के शिवशंकर झा के पुत्र सरोज कुमार झा, सोमनाहा के वार्ड एक निवासी रामचंद्र राय के पुत्र निरंजन कुमार, दरभंगा जिला के सिमरी वार्ड निवासी मो. जबीर कागजी की पत्नी रिजवाना खातून शामिल है. इसके अलावे बैंक के पैनल स्वर्ण जांचकर्ता में शामिल तीन लोगों को भी नामजद आरोपित किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है