पत्नीहंता को मिला उम्रकैद

समस्तीपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मो. इरशाद अली ने हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई सोमवार को करते हुए जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पांड़ निवासी संजु पासवान को भा.द.वि. की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ बीज हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 15, 2015 3:42 AM

समस्तीपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मो. इरशाद अली ने हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई सोमवार को करते हुए जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पांड़ निवासी संजु पासवान को भा.द.वि. की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ बीज हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है.

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सूचिका चिंटू देवी ने दलसिंहसराय थाना में कांड संख्या 421/2013 दर्ज कर आरोपित किया था कि 21 दिसंबर 2013 की रात्रि में उसके पति संजु पासवान ने जलते दीया उसके शरीर पर फेंक दिया था. जिससे उसका सारा शरीर जलकर गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.

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