डीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी से कोर्ट ने किया जवाब-तलब

दलिसंहसराय : व्यवहार न्यायालय के सिविल जज जूनियर डिवीजन पीके राय के न्यायालय ने चुनाव वाद संख्या 01/11 के मामले में सील बक्से में वोटर लिस्ट की अर्द्ध पंजी नहीं रहने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है. वादी के अधिवक्ता ने बताया कि बीते वर्ष 2011 में बुलाकीपुर में हुए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 11, 2016 5:53 AM

दलिसंहसराय : व्यवहार न्यायालय के सिविल जज जूनियर डिवीजन पीके राय के न्यायालय ने चुनाव वाद संख्या 01/11 के मामले में सील बक्से में वोटर लिस्ट की अर्द्ध पंजी नहीं रहने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है. वादी के अधिवक्ता ने बताया कि बीते वर्ष 2011 में बुलाकीपुर में हुए पंचायत चुनाव में गड़बड़ी से संबंधित मुखिया प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद महतो ने कोर्ट में चुनाव वाद संख्या 01/11 दिनांक 27 मई 2011 को कोर्ट में दायर कराया था.

इसमें निर्वाचित घोषित हुए मुखिया प्रत्याशी मुकेश कुमार कर्ण समेत राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी समस्तीपुर, आरओ सह डीसीएलआर दलसिंहसराय, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ दलसिंहसराय आदि के खिलाफ आरोप लगाया था. इसमें एक मतदाता अपने मत का प्रयोग अन्य मतदान केन्द्रों पर करते हुए श्री कर्ण के पक्ष में मतदान करने आदि से संबंधित है.

कोर्ट ने मतदान में उपयोग सील मतपेटी (बक्सा) को जब वादी अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रदर्श करने के लिए बुलाकीपुर पंचायत के वार्ड नंबर आठ स्थित मतदान केंद्र संख्या 155 तथा वार्ड नौ के केंद्र संख्या 156 के बंडल को खोला गया तो पाया गया कि अर्द्ध पंजी (काउंटर फाइल) वोटर लिस्ट उपरोक्त बंडल के साथ नहीं था. मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से शौ कॉज पूछा है.

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