चाचा की हत्या में आजीवन कारावास

डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंंड की सजा भी सुनायी समस्तीपुर : द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश मो इरशाद अली ने हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को चकमेहसी थाना क्षेत्र के घोंघराहा निवासी बबलू इाकुर (40) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. उसे अपने चाचा सुनील ठाकुर की हत्या कर साक्ष्य मिटाने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 9, 2016 5:40 AM

डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंंड की सजा भी सुनायी

समस्तीपुर : द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश मो इरशाद अली ने हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को चकमेहसी थाना क्षेत्र के घोंघराहा निवासी बबलू इाकुर (40) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. उसे अपने चाचा सुनील ठाकुर की हत्या कर साक्ष्य मिटाने में यह सजा मिली है. न्यायाधीश ने इस मामले में दोषी पाते हुए उसे धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंंड की सजा भी सुनायी है.
अर्थदंड नहीं देने पर डेढ़ वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बबलू ठाकुर ने ही चकमेहसी थाना कांड संख्या 39/14 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि गांव के ही अन्य लोगों ने उसके चाचा सुनील ठाकुर की हत्या कर शव को गायब कर दिया है. पुलिस अनुसंधान में सूचक को ही गिरफ्तार कर उसके चाचा की लाश को बरामद किया गया. तब से अभिुयक्त जेल में बंद है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गौरी शंकर मिश्र एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अविनाश राय ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा.

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