हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

समस्तीपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इरशाद अली ने हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसमें कल्याणपुर थाना के लदौरा निवासी आत्मा राम, मिथलेश राम व सरिता देवी को हत्या के लिये दोषी करार दिया गया. साथ ही उन्हें 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. राशि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 23, 2016 4:20 AM

समस्तीपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इरशाद अली ने हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसमें कल्याणपुर थाना के लदौरा निवासी आत्मा राम, मिथलेश राम व सरिता देवी को हत्या के लिये दोषी करार दिया गया. साथ ही उन्हें 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

राशि नहीं देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बताते चलें कि विगत 12 अप्रेल 2015 को सविता देवी की हत्या सभी अभियुक्तों ने मिल कर कर दी थी. हत्या के बाद शव को लटका दिया गया था. मृतका के पति बलदेव राम मजदूरी करने के लिये बाहर रहता था. वहीं मृतका की शादी सात वर्ष पहले बलदेव राय से हुयी थी.

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