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आर्म्स एक्ट का आरोपित बरी

समस्तीपुर : रेल न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपित छपरा जिले के इटहिया निवासी रामबाबू शर्मा को बरी कर दिया. बता दें कि रामबाबू शर्मा को जीआरपी ने 26 जुलाई 2009 को समस्तीपुर-दरभंगा रेलखंड के रामभद्रपुर-किसनपुर के बीच स्थित धनहर गांव स्थित पुल नंबर 12 के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 3, 2017 6:13 AM

समस्तीपुर : रेल न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपित छपरा जिले के इटहिया निवासी रामबाबू शर्मा को बरी कर दिया. बता दें कि रामबाबू शर्मा को जीआरपी ने 26 जुलाई 2009 को समस्तीपुर-दरभंगा रेलखंड के रामभद्रपुर-किसनपुर के बीच स्थित धनहर गांव स्थित पुल नंबर 12 के पास गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने रामबाबू के साथ ही मुफस्सिल थाना छपरा के अशोक कुमार को भी गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अशोक के पास से लोडेड देसी कट्टा व रामबाबू के पास से एक मोबाइल व चाकू बरामद किया गया था. ट्रायल के दौरान अशोक कुमार के किशोर होने के कारण उनका मामला जुमनाइल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया. रामबाबू के मामले में ट्रायल शुरू हुआ. गवाहों व साक्षों के आधार पर अभियोजन पक्ष अशोक व रामबाबू के बीच संबंध को सिद्ध नहीं कर पाया. इसके कारण राम बाबू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता शंकर नारायण वर्मा ने बहस की.

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