समस्तीपुरः यह खबर रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को जागरुक करने वाली है़ इस्तेमाल के दौरान सिलेंडर फटने और उससे होने वाले जान माल के नुकसान पर अधिकतम 50 लाख रुपये मिलते है़. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी में यही कहती है़. गैस सिलेंडर से होने वाले हादसों की क्षतिपूर्ति के लिए गैस कंपनियां प्रतिवर्ष बीमा कराती है़.
इसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक साथ एक प्रीमियम जमा करती है़. चालू वित्तीय वर्ष के लिए इन कंपनियों ने 5 करोड़ 84 लाख 27 हजार 200 रुपये का प्रीमियम भरा है़. इसके तहत देश के किसी कोने में इन तीन कंपनियों का सिलेंडर इस्तेमाल करने वाला हर उपभोक्ता बीमित है़. गैस का कनेक्शन लेते ही यह बीमा शुरू हो जाती है़. इस बीमे के तहत दुर्घटना होने पर जरूरी कागजी कार्यवाही के बाद उपभोक्ता को उसके नुकसान के मुताबिक क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है़. क्षतिपूर्ति की यह राशि परिस्थितियों के अनुसार घट बढ़ सकती है़.
बीमा नियमों के मुताबिक एक दुर्घटना पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक दिये जाने का नियम है़.यह राशि क्षति हुई संपत्ति और व्यक्ति की हैसियत (आयकरदाता) के आधार पर तय होती है़. प्रति व्यक्ति मृत्यु होने पर उसकी हैसियत के अनुसार अधिकतम 10 लाख और न्यूनतम एक लाख देय है़. घायलों के इलाज पर अधिकतम 15 लाख मिलने का नियम है, जबकि पीड़ित परिवार को 25 हजार रुपये तत्काल दिये जाते है़ संपत्ति क्षति होने पर उपभोक्ता को एक लाख रुपये न्यूनतम दिये जाने का नियम है़. इस वित्तीय वर्ष में 1 मई 2014 तक उपभोक्ता बीमित है़.