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तीन हत्यारों को उम्रकैद

जज पुत्र हत्याकांड . रोसड़ा एडीजे कोर्ट का फैसला रोसड़ा : रोसड़ा एडीजे कोर्ट ने 2012 में शहर के बड़ी दुर्गा स्थान मोहल्ला में ससुराल आये खगड़िया के जज पुत्र मुकेश कुमार ठाकुर हत्याकांड में दोषी करार दिये गये तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. एडीजे वेद प्रकाश सिंह की कोर्ट में मामले […]

जज पुत्र हत्याकांड . रोसड़ा एडीजे कोर्ट का फैसला

रोसड़ा : रोसड़ा एडीजे कोर्ट ने 2012 में शहर के बड़ी दुर्गा स्थान मोहल्ला में ससुराल आये खगड़िया के जज पुत्र मुकेश कुमार ठाकुर हत्याकांड में दोषी करार दिये गये तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. एडीजे वेद प्रकाश सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद बीते 22 मई को ही तीनों आरोपियों शहर के ही साकेत झा उर्फ राजा झा, शंभू कुमार झा व डाक बंगला चौक के युवक उमाशंकर ठाकुर को दोषी करार दिया गया था.
कोर्ट ने सजा के बिंदु पर फैसला 25 मई को होना मुकर्रर किया था. तब सुनवाई के वक्त मौजूद दो आरोपियों को कोर्ट के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया था. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर फैसला देते हुये गुरुवार को हत्यारोपी साकेत कुमार झा उर्फ राजा झा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कैद एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
हत्यारोपी उमाशंकर ठाकुर व शंभू कुमार झा को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व दस दस हजार रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. इसके अलावे एडीजे ने फैसला सुनाते हुए मृतक के विधिक वारीसान को जिला विधिक प्राधिकार समस्तीपुर के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत उचित प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होने का आदेश सुनाया. इस चर्चित हत्याकांड में सजा के बिंदु पर फैसला सुनाये जाने के वक्त अदालत में तीनों अभियुक्तों के परिजनों के अलावे काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी.
पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीनों हत्याभियुक्तों को समस्तीपुर मंडल कारा से वज्रवाहन से रोसड़ा कोर्ट लाकर एडीजे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया. हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाये शहर के वार्ड 10 निवासी साकेत कुमार झा उर्फ राजा झा कांड के कुछ दिनों बाद ही रोसड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ गया था. तब से वह काराधीन था. अन्य दोनों अभियुक्त शहर के वार्ड नंबर तीन निवासी शंभू झा व वर्तमान में रोसड़ा डाकबंगला में कार्यरत पिता के साथ रह रहा मधुबनी जिला निवासी उमाशंकर ठाकुर जमानत पर रह कर ट्रायल फेस कर रहा था. दोनों को गत 22 मई को कोर्ट ने दोषी करार देते वक्त अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया था.
बताते चलें कि 13 सितंबर 2012 को शाम करीब 7:10 बजे खगड़िया निवासी रिटायर्ड जज महेश्वर ठाकुर के पुत्र मुकेश ठाकुर ट्रेन से उतर कर रिक्शा से पहली बार अपनी ससुराल बड़ी दुर्गा स्थान आ रहे थे. ससुराल पहुंचने से पहले ही नूनू मिश्र के घर के निकट अपराधियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी. हत्या मामले में मृतक मुकेश के ससुर बड़ीदुर्गा स्थान मोहल्ला निवासी शुभकांत झा ने तब रोसड़ा थाना में कांड दर्ज कराया था. पुलिस तहकीकात में हत्याकांड में तीनों आरोपियों की संलिप्तता उजागर हुई थी. मामले में सात गवाहों ने कोर्ट मे अपनी गवाही दी थी. अभियोजन पक्ष से एपीपी शिवशंकर प्रसाद यादव व बचाव पक्ष से अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह, उपेंद्र ठाकुर व विष्णु कुमार महथा ने दलीलें दी थीं.

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