रोसड़ा के स्वर्ण व्यवसायी की हत्या मामले में आरोपी दंपति दोषी करार

रोसड़ा शहर के लक्ष्मीपुर निवासी स्वर्ण व्यवसायी शिवरथ कुमार की निर्मम हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों एवं गवाहों के मद्देनजर अहम सुनवाई की है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 16, 2024 10:51 PM

रोसड़ा : रोसड़ा शहर के लक्ष्मीपुर निवासी स्वर्ण व्यवसायी शिवरथ कुमार की निर्मम हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों एवं गवाहों के मद्देनजर अहम सुनवाई की है. कोर्ट ने मामले के आरोपी हसनपुर थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर निवासी दंपति मो शाहजहां एवं रौनक खातून को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 29 मई को फैसला सुनाया जायेगा. मामले के वादी मृतक के भाई रंजन कुमार के आवेदन पर विगत 17 मई, 2022 को जान मारने की नीयत से भाई का अपहरण कर लेने से संबंधित रोसड़ा थाने में प्राथमिकी हुई थी. बता दें कि शहर के लक्ष्मीपुर मोहल्ला निवासी राजकिशोर ठाकुर के पुत्र शिवरथ कुमार की दोषी करार दंपति ने मिलकर युवक को अपने घर बुलाकर दुपट्टे से फांसी लगाकर हत्या कर दी थी. उसके बाद मृत युवक शिवरथ की लाश को अपने ही घर के आंगन में जमीन में दफन कर दिया था. मृत युवक निकटवर्ती जिला बेगूसराय के खोदावंदपुर बाजार में सोने-चांदी की दुकान चलाता था. आरोपी महिला से युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था. घटना के दिन 14 मई को मृत युवक बारात जाने के लिए घर से निकला था. 15 मई की सुबह उससे संपर्क करने पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था. परेशान परिवार वालों ने इस संबंध में थाने को सूचना दी. तत्कालीन थानाध्यक्ष ने युवक का मोबाइल लोकेशन आरोपी दंपति के घर का पाया. तत्पश्चात पुलिस ने घटनास्थल पहुंच जब आरोपी को गिरफ्तार किया. तब पूछताछ के दौरान घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए युवक के लाश को घर में दफन किये जाने की बात कही. इसके बाद पुलिस ने युवक के लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरियार अख्तर ने भी प्रेस वार्ता कर घटना में आरोपी दंपति की संलिप्तता की बात कही थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता शिवशंकर प्रसाद एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अब्दुल समद मौजूद थे.

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