मुख्यमंत्री कन्या विवाह के 2144 आवेदकों में से अबतक 1975 को मिला लाभ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अबतक 2144 आवेदकों में से 1975 को योजना का लाभ मिल चुका है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 4, 2025 11:09 PM

समस्तीपुर : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अबतक 2144 आवेदकों में से 1975 को योजना का लाभ मिल चुका है. इस योजना से गरीब परिवारों को बेटी की शादी के समय वित्तीय सहायता दी जाती है. वर्ष 2007 में शुरू इस योजना के तहत अबतक जिले के 73837 गरीब परिवार की बेटियों को लाभान्वित किया जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2023-24 इस योजना के तहत 10083 आवेदन पड़े थे. इसमें 9881 आवेदकों को योजना का लाभ दिया गया. इस योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, इसके साथ ही साक्षरता दर को बढ़ाना है. इस योजना से लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती है. वहीं बाल विवाह व दहेज प्रथा को रोकना है. इस योजना के लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी सही उम्र पर करने की बाध्यता है. इस योजना के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी को आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, लड़की की जन्म तिथि, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट आकार का फोटो, लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, दहेज नहीं देने का स्व-सत्यापित घोषणा पत्र देना होता है. आवेदन करने वाली बच्ची का उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए. लड़की की शादी करने वाले लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए. आवेदन करने वाला परिवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए. बीपीएल परिवार की बच्चियों को ही इसका लाभ मिलना है. परिवार की सालाना आय 60 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. योजना के लिए आवेदन नि:शुल्क है. आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. दूसरी ओर कॉमन सर्विस सेन्टर सेन्टर या ई मित्र कियोस्क से लिया जा सकता है. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

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