समस्तीपुर : सिविल सर्जन ने संविदा विस्तार के मामले निलंबित उच्च वर्गीय लिपिक अभिषेक कुमार को निलंबन मुक्त कर दिया है. वहीं उन्हें लघु दंड के रूप में निंदन का दंड दिया गया है. वहीं संविदा नियोजन से संबंधित संचिका के प्रभार से उन्हें मुक्त कर दिया गया है. विदित हो कि जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में विभागीय निर्देशों की अवहेलना करते हुये स्वास्थ्य विभाग में सेवानिवृत कर्मियों के संविदा नियोजन व संविदा विस्तार के लिये प्रस्ताव तैयार करने में संलिप्तता के आरोप में आरोपित लिपिक पर विभागीय कार्रवाही की की गयी थी. इसके संचालन पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. विजय कुमार संचालन पदाधिकारी बनाये गये. वहीं डीआईओ डॉ. विशाल कुमार को उपस्थापन पदाधिकारी बनाया गया था. कार्यवाही में उच्च वर्गीय लिपिक अभिषेक को अनुदेशों को उच्च स्तर पर संज्ञान में नहीं लाने का दोषी पाया गया था, लेकिन संबंधित पत्र आरोपी लिपिक के सिविल सर्जन को हस्तगत कराया गया था,जिसकी स्वीकारोक्ति सिविल द्वारा दी गयी.हालांकि लिपिक को कार्यवाही में ठंड का भागी बताया गया. जांच प्रतिवेदन में मंतव्य दिया गया कि लिपिक को निंदन की सजा दी जाये तथा संबंधित संचिका का प्रभार का दंड देते हुये निलंबन मुक्त करने का सुझाव दिया गया. इसके आलोक में सिविल सर्जन से लिपिक को निलंबन मुक्त कर दिया है.
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