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सिपाही भर्ती परीक्षा : मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी व कर्मी मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे

केन्द्रीय चयन परिषद द्वारा 7 अगस्त 2024 व 11अगस्त 2024 को आयोजित आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा को जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने बैठक की.

By Prabhat Khabar News Desk | August 3, 2024 11:19 PM

समस्तीपुर : केन्द्रीय चयन परिषद द्वारा 7 अगस्त 2024 व 11अगस्त 2024 को आयोजित आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा को जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने बैठक की. सर्वप्रथम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय चयन परिषद से प्राप्त निर्देश को सभी केंद्राधीक्षक, जोनल, स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराया. तत्पश्चात सहायक संयोजक सह अपर समाहर्ता समस्तीपुर द्वारा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया. पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर द्वारा विधि व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने एवं सतर्क रहने का निर्देश दिया गया. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि परीक्षा के दौरान कोई भी पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट अथवा परीक्षा में लगे कर्मी मोबाइल फोन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे. यदि ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी केंद्राधीक्षक एवं प्रयुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को संबोधित किया गया. जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में परीक्षा के दौरान भ्रमण करने में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बहुत सारे वीक्षक परीक्षा के दौरान आपस में बात करते रहते हैं, जिससे परीक्षार्थियों पर उनका नियंत्रण सही तरीके से नहीं हो पाता. ऐसे में परीक्षा की शुचिता प्रभावित होने का खतरा बना रहता है. अतः सभी केंद्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी एवं तत्परता से करेंगे अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी द्वारा यह बताया गया चूंकि यह परीक्षा दूसरी बार आयोजित की जा रही है, अतः इसमें किसी भी स्तर से हुई लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संबंधित पदाधिकारी और कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करना बाध्यता होगी. ब्रीफिंग में पुलिस अधीक्षक विनय कुमार तिवारी अतिरिक्त अपर समाहर्ता , उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, सिविल सर्जन सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी व केंद्राधीक्षक मौजूद थे.

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