21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जेल में बंद हत्यारोपी को कोर्ट ने रिहा करने का सुनाया आदेश

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को सत्र वाद संख्या 283/23 में एक हत्या के मामले में अहम सुनवाई की है.

रोसड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को सत्र वाद संख्या 283/23 में एक हत्या के मामले में अहम सुनवाई की है. कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों एवं गवाहों के मद्देनजर आरोपित मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र निवासी लालटून पासवान के पुत्र दुर्गेश पासवान को रिहा करने का आदेश सुनाया. इन पर विगत 25. 09. 2023 के 11 बजे दिन में मामले के सूचक सुमित कुमार सिंह के पिता हीरा प्रसाद सिंह को उसके घर से बुलाकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत सिंघिया विद्युत कार्यालय के निकट कौशल सिंह के आम बगीचा में धारदार हथियार से गला काट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था. इस संबंध में कोर्ट में एस टी नं 283/2023 चल रहा था. मामले में सिंघिया थाना कांड संख्या 216/2022 दर्ज था. आरोपी दुर्गेश पासवान विगत 30.09.2022 से काराग्रस्त था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम कुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता सतीकांत सहनी एवं दीपक शर्मा ने बहस में भाग लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें