Samastipur News: रोसड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को मोबाइल से भरा बैग लूट मामले के पांच साल बाद अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी ठहराए गए दो अभियुक्त रोसड़ा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव निवासी मो. रब्बान अंसारी के पुत्र मो. इमरान अंसारी एवं मोतीउर्रहमान के पुत्र मो. महफूज को भादवि की धारा 395 एवं 397 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 25-25 हजार रुपए अर्थ दंड देने की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. दोनों अभियुक्त हाई कोर्ट से जमानत पर थे. संदिग्ध के रूप में दोनों अभियुक्त को पुलिस ने उदयपुर से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार इमरान अंसारी उर्फ चंचल ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी. उस समय दोनों के निशानदेही पर लाखों रुपये मूल्य के मोबाइल फोन इमरान अंसारी के घर से पुलिस ने बरामद किया था. इस संबंध में थाना क्षेत्र के खैरा दरगाह वार्ड नंबर 7 निवासी रत्नेश्वर महतो के पुत्र सुशील कुमार ने अज्ञात के विरुद्ध रोसड़ा थाना कांड संख्या 265/2019 दर्ज कराई थी. इस संबंध में कोर्ट में सत्रवाद संख्या 7/2020 चल रहा था.
Samastipur News:पिस्तौल का भय दिखाकर मारपीट कर मोबाइल से भरा बैग छीन लिया.
मामले में कहा कि अपने बड़े भाई अरुण कुमार एवं साला विकास कुमार के साथ ब्लॉक रोड स्थित ज्योति मोबाइल सेंटर को घटना के दिन 22 अगस्त 2019 को रात्रि 9:15 बजे वे दुकान बंद कर कीमती मोबाइल एवं नगदी अपने बैग में रखकर मोटरसाइकिल से घर के लिए चले थे. रास्ते में गोविंदपुर चौक के निकट दो मोटरसाइकिल पर सवार चार की संख्या में अज्ञात व्यक्ति ने पिस्तौल का भय दिखाकर मारपीट कर मोबाइल से भरा बैग छीन लिया. विरोध करने पर अरुण कुमार के गर्दन पर चाकू से वार कर घायल कर दिया. पिस्टल के बट से भी मारपीट की. हल्ला करने पर लोगों को आते देख फायरिंग करते हुए सभी भाग गये. उस समय घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां गंभीर स्थिति के कारण बेगूसराय में इलाज कराया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है