समस्तीपुर : रेलवे के यांत्रिक कारखाना के कर्मचारी भी अब खाने का लुत्फ भी ले पायेंगे. 20 रुपये में पूड़ी, जलेबी व सब्जी मिलेगी. सात रुपये में रसगुल्ला व गुलाब जामुन का स्वाद मिलेगा. इसी तरह पांच रुपये में चाय तो छह रुपये में समोसे भी खा सकेंगे. यांत्रिक कारखाना के कर्मचारियों के लिए कैंटीन की सुविधा शुरू होने जा रही है. इसके लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क के मद में एक हजार रुपये निर्देशित विनिधान में जमा करना होगा. जिस संचालन प्रारंभ करने के 20 दिनों के भीतर जमा करना होगा. अगला शुल्क प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल वित्तीय वर्ष की प्रथम तिथि को जमा किया जायेगा. फूड एडल्ट्रेशन एक्ट अथवा राज्य सरकार के किसी भी खाद्य आपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले मामले में उसे निष्पादित कराने की जिम्मेवारी संचालक की स्वयं होगी. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा उत्पन्न किसी भी बिकी कर अथवा सेवा कर संचालक द्वारा खाद्य एवं पेय सामग्री तैयार करने के लिए स्वीकृत किरम ब्राण्डेड नाम मानक उत्पाद का तेल, कॉफी, अमूल दूध आदि का उपयोग अनिवार्य होगा. संचालक कैंटीन में ग्राहकों के मांग के अनुसार चाय, कॉफी स्टैण्डर क्वालिटी से बने कम थर्मोकल अथवा मानध कप ग्लास में आपूर्ति करेगा. कैंटीन में खाद्य सामग्री में जहां चीनी का उपयोग होता है सैकरीन अथवा अन्य समान उपयोगी वस्तु का उपयोग नहीं किया जायेगा. संचालक को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ एवं ताजा खाद्य सामग्री आपूर्ति करनी होगी.
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