शराब तस्कर को पांच वर्ष सश्रम कारावास

नन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2, संजय कुमार-2 ने शराब कारोबारी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 6, 2024 10:15 PM

समस्तीपुर . अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2, संजय कुमार-2 ने शराब कारोबारी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. अभियुक्त को एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाप्ता मोहिउद्दीनगर थाने के मदूदाबाद निवासी रोशन कुमार हैं. पुलिस ने रात्रि गश्ती के क्रम में 25 मई 2023 को मोहिउद्दीननगर 14 नंबर रेलवे ढाला के पास ट्रेन से एक काले रंग का बैग गिरा, जिसे एक व्यक्ति उठाने लगा. टार्च की रोशनी देने पर वह व्यक्ति बैग छोड़कर भागने लगा.बैग से 4 लीटर 250 मिली विदेशी बरामद हुई.चौकीदार ने भागने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version