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प्रधानाध्यापक ने किया बच्चियों से छेड़छाड़, प्राथमिकी दर्ज

जिले के एक सरकारी आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक 56 वर्षीय असगर कमाल के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | December 9, 2024 10:39 PM
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समस्तीपुर : जिले के एक सरकारी आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक 56 वर्षीय असगर कमाल के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. उनपर आवासीय विद्यालय के बच्चियों के साथ-साथ छेड़छाड़ का आरोप है. बच्ची अनुसूचित जाति की होने के कारण उनके खिलाफ एसटी-एसटी एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज हुई. प्राथमिकी अनुसूचित जाति-जनजाति थाने में जिला कल्याण पदाधिकारी प्रसून परिमल ने दर्ज करायी है. उन्हें एचएम के कारनामों की सूचना समस्तीपुर सदर प्रखंड की कल्याण पदाधिकारी रश्मि कुमारी ने दी थी. सूचना के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी ने विद्यालय पर जाकर मामले की जांच पड़ताल की. छात्राओं ने बताया कि उनके द्वारा गलत नीयत से उसके शरीर को स्पर्श किया गया है. मामले के सत्यापन के समय विद्यालय की कई शिक्षिकाओं के साथ-साथ प्रखंड कल्याण पदाधिकारी भी मौजूद थी. मामला सत्य पाये जाने के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा आरोपित प्रधानाध्यापक पर अनुसूचित जाति-जनजाति थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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