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जिले में 2005 एकड़ में होगा संकर मक्का का प्रत्यक्षण,अनुदानित दर पर किसानों को मिलेगा 820 क्विंटल बीज

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृषोन्नति योजना के तहत जिले का चयन किया गया है. योजना के तहत प्रत्यक्षण एवं अनुदानित दर पर बीज वितरण दो घटक हैं.

समस्तीपुर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृषोन्नति योजना के तहत जिले का चयन किया गया है. योजना के तहत प्रत्यक्षण एवं अनुदानित दर पर बीज वितरण दो घटक हैं. इस योजना के तहत जिले में 2005 एकड़ में संकर मक्का का प्रत्यक्षण किया गया जायेगा. वहीं, योजना के दूसरे घटक के तहत अनुदानित दर पर किसानों को 820 क्विंटल बीज भी मुहैया कराया जायेगा. इस योजना के तहत मक्का के उत्पाद एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है. इसके लिए नवीनतम एवं उन्नत कृषि तकनीक का प्रत्यक्षण किया जायेगा. इस योजना का क्रियान्वयन क्लस्टरों में किया जायेगा. प्रत्येक राजस्व ग्राम में 25 एकड़ में किसानों को लाभान्वित किया जायेगा. फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जायेगा. एक क्लस्टर में 25 एकड़ होगा. एक किसान को अधिकतम दो एकड़ के लिए प्रत्यक्षण का लाभ दिया जायेगा. प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक नोडल पदाधिकारी होंगे. नोडल पदाधिकारी के रूप में कृषि समन्वयक, एटीएएम, बीटीएम को जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा नामित और संबद्ध किया जायेगा. क्लस्टर के सभी लाभार्थियों के प्रत्यक्षण स्थल का मिट्टी का नमूना एकत्रित कर विश्लेषणों के उपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्गत किया जायेगा. फसल प्रत्यक्षण का अनुश्रवण विभाग के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जायेगा. प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल का जियो रिफ्रेरेसिंग किया जाना अनिवार्य होगा. फसल के सभी क्रिटिकल स्टेज के समय का फोटोग्राफी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी के द्वारा संधारित किया जायेगा. प्रत्यक्षण में बीज एवं उपादान का क्रय किसान के द्वारा पूर्ण मूल्य भुगतान कर किया जायेगा. अनुदानित राशि पीएफएमएस के माध्यम से किसान के बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा. वहीं, दूसरे घटक में संकर मक्का के बीज का मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रुपये प्रतिकिलोग्राम अनुदान दिया जायेगा. जिले में बीज की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के द्वारा किया जायेगा. योजना के तहत पूर्व से मक्का की खेती करने वाले किसानों चयन नहीं किया जायेगा. योजना का कार्यान्वयन क्लस्टर में होगा. क्लस्टर 25 एकड़ का एक ही राजस्व गांव में होगा. लाभार्थियों को अधिकतम पांच एकड़ के लिए लाभ देय होगा. योजना के तहत चयनित किसानों के बीच ही बीज का वितरण किया जायेगा. किसानों का चयन प्रखंड कृषि पदाधिकारी व कृषि समन्वयक के द्वारा किया जायेगा. किसान अपनी इच्छा के अनुसार बीज के प्रभेद का चयन कर सकते हैं.

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