आभूषण दुकान से कारीगर ने उड़ाये सात लाख के सोने का जेवर, प्राथमिकी दर्ज
शहर के धर्मपुर चकनूर रोड स्थित एक आभूषण दुकान में कारीगर ने दुकानदार को झांसा देकर लाखों रुपये मूल्य के सोने का आभूषण उड़ा लिया.
समस्तीपुर : शहर के धर्मपुर चकनूर रोड स्थित एक आभूषण दुकान में कारीगर ने दुकानदार को झांसा देकर लाखों रुपये मूल्य के सोने का आभूषण उड़ा लिया. इस बाबत चकनूर रोड स्थित अलकबीर आभूषण दुकान मैनेजर धर्मपुर वार्ड 27 निवासी नवीन कुमार बाउरी ने नगर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसमें पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के नवाब पारा थाना के पश्चिम मालिक पारा निवासी शेख ओहेब अली के पुत्र शेख शहाबुद्दीन को नामजद आरोपित किया है. बताया कि आरोपित आभूषण दुकान में कारीगर का काम करता था. बीते छह अगस्त को दुकान से 120 ग्राम सोने का आभूषण साफ करने और पाॅलिस करने के लिए लिया. इसके बाद सभी आभूषण लेकर फरार हो गया. उन्होंने दुकान के मालिक अमानुद्दीन को इस घटना की जानकारी दी. अमानुद्दीन ने कारीगर के मोबाइल पर कॉल किया. लेकिन, दूसरी ओर से कॉल का जवाब नहीं मिला रहा है. उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया है. कारीगर द्वारा उड़ाये गए 120 ग्राम आभूषण की कीमत करीब 7 लाख 83 हजार रुपये बताई गई है. नगर थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.
सीएसपी संचालक को गोली मार 1.90 लाख लूटे, प्राथमिकी दर्ज
पूसा : थाना क्षेत्र के हरपुर नारायणपुर चौक से नौआचक जाने वाले रास्ते में सीएसपी संचालक को बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया. इसके बाद 1.90 लाख रुपये, दो लैपटाॅप एवं मोबाइल लूटकर भाग निकले. जख्मी की पहचान नारायणपुर निवासी लालबाबू ठाकुर के पुत्र रजनीकांत के रूप में हुई. वह गढिया चौक पर पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी का संचालक बताया गया. बताया गया कि प्रतिदिन की भांति वह घर को लौट रहा था. इसी बीच बदमाशों ने लूटपाट के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया. गोली घुटना से ऊपर जांघ में लगी है. थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि फर्द बयान के आधार प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.फरार अभियुक्त गिरफ्तार
सिंघिया : थाना क्षेत्र के सालेपुर गांव के कांड संख्या 173/23 में फरार चल रहे अभियुक्त कृष्ण मुखिया को एसआई दीप शिखा सिन्हा ने सालेपुर महादेव मंदिर के निकट शनिवार को गिरफ्तार किया. इसे धारा 30 (ए) बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया. यह जानकारी एसआई दीप शिखा सिन्हा ने दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है