नाराज जनप्रतिनिधियों ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध खोला मोर्चा

प्रखंड पंचायत समिति भवन सभागार में सोमवार को जनप्रतिनिधियों ने दलसिंहसराय के थानाध्यक्ष पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए मुखिया संघ, पंचायत समिति सदस्य व सरपंच संघ के सदस्यों ने बैठक की. इसमें थानाध्यक्ष द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ किये जा रहे व्यवहार को लेकर मोर्चा खोलने का निर्णय लिया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | May 27, 2024 11:32 PM

दलसिंहसराय : प्रखंड पंचायत समिति भवन सभागार में सोमवार को जनप्रतिनिधियों ने दलसिंहसराय के थानाध्यक्ष पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए मुखिया संघ, पंचायत समिति सदस्य व सरपंच संघ के सदस्यों ने बैठक की. इसमें थानाध्यक्ष द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ किये जा रहे व्यवहार को लेकर मोर्चा खोलने का निर्णय लिया गया. वहीं, प्रखंड के दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल थानाध्यक्ष राकेश कुमार रंजन की शिकायत डीएसपी विवेक कुमार शर्मा से की. मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार झा व प्रखंड अध्यक्ष दिलीप महतो ने बताया कि थानाध्यक्ष आमजन व जनप्रतिनिधियों को बार-बार अपमानित कर रहे हैं. आरोप है कि एक वर्ष पूर्व सलखन्नी से एक नाबालिग लड़की के गुम होने वाले मामलों को लेकर समिति प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि सहित अन्य ग्रामीणों के साथ जब थाना पर गये तो थानाध्यक्ष ने मनमाने ढंग से बात की. जनप्रतिनिधियों को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेज देने की धमकी देने की बात कही है. बैठक में सरपंच संघ के अध्यक्ष शंभू चौधरी, सरपंच महेश शाह, सोनी कुमारी, प्रमुख संजीव कुमार, मुखिया सुनीता देवी, हेमंत सहनी, महेश्वर राम, ममता देवी, विकलिश खातून, भूषण शर्मा, नूतन देवी, मुखिया प्रतिनिधि, प्रमोद कुशवाहा, नीरज ठाकुर, पंकज कुमार, पंसस पिंकी देवी, हैदर अली, दिनेश महतो, उपप्रमुख अमृती देवी, कविता देवी, राजेश कुमार ठाकुर, अमिता देवी, पंस प्रतिनिधि अमरकांत कुशवाहा, सुधीर कुशवाहा, नवीन कुमार, रजनीकांत रजक थे. बताते चलें कि थाना क्षेत्र के सलखन्नी से बीते वर्ष 27 मई 2023 को संदिग्ध अवस्था में गायब नाबालिग लड़की की एक वर्ष बाद भी बरामदगी नहीं हो सकी है. इस मामले को लेकर सलखन्नी निवासी स्व. अजीत महतो की पत्नी उषा देवी ने बरामदगी को लेकर एफआई आर दर्ज करवाया था. परन्तु कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद पटना हाई कोर्ट में प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, समस्तीपुर एसपी व दलसिंहसराय थानाध्यक्ष के ऊपर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए आपराधिक रिट दायर किया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस संदीप कुमार ने मौखिक आदेश जारी करते हुए एसपी समस्तीपुर को गायब छात्रा को खोजने व उसकी रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया है. साथ ही लड़की बरामद नहीं होने की स्थिति में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 18 जुलाई 2024 को एसपी को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का भी आदेश दिया है. जिसके बाद दलसिंहसराय पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव मोड में है. इस पूरे मामले पर डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गयी है. बात कर के मामला को सुलझा लिया गया है. लड़की कि बरामदगी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. फोटो : पंचायत समिति भवन पर विरोध प्रकट करते जनप्रतिनिधि।

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