मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बस खरीदने में कोताही

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत चयनित लाभार्थियों के द्वारा बस की खरीदारी में कोताही बरती जा रही है.

By Prabhat Khabar News Desk | November 19, 2024 10:44 PM

समस्तीपुर : मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत चयनित लाभार्थियों के द्वारा बस की खरीदारी में कोताही बरती जा रही है. प्रथम चरण में स्वीकृत 58 लाभार्थियों में महज एक लाभार्थी के द्वारा बस की खरीदारी की गयी है. वहीं दूसरे चरण में चयनित 46 लाभार्थियों में से किसी के द्वारा बस की खरीदारी नहीं की गयी है. विदित हो इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के समस्तीपुर सदर प्रखंड को छोड़कर शेष प्रखंडों के लाभार्थियों के आवदेन को स्वीकृत किया गया. योजना के तहत प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाना है. इसमें दो अनुसूचित जाति वर्ग, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग , एक अल्पसंख्यक समुदाय तथा एक सामान्य वर्ग के लाभुकों को बस क्रय करने के लिये अनुदान का लाभ दिया जाता है. लाभुकों को प्रति बस पांच लाख रुपये अनुदान का भुगतान किया जाता है. जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एक हजार से अधिक होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति की कोटि में भी इस योजना का लाभ दिया जाता है.योजना के तहत क्रय किये गये वाहन को पांच वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित स्वीकृति के विक्रय नहीं किया जायेगा. लाभुक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये. इसके साथ ही लाभुक का चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिये. लाभुक सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिये. लाभुक का निवास प्रस्तावित प्रखंड में होना जरूरी है. सभी चयनित आवेदकों द्वारा स्वेच्छा से बस क्रय किया जायेगा.वाहन क्रय के पश्चचात वाहन क्रय से संबंधित वांछित कागजात के साथ लाभुक द्वारा अनुदान के लिये जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा. दूसरे चरण में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत जिले में 157 आवेदकों में से 46 का चयन किया गया है. शेष 105 आवेदक प्रतीक्षा सूची में है. विदित हो कि 23 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री प्रखंड योजना की द्वितीय चरण की शुरुआत की गयी थी. जिले में जिन लाभार्थियों का चयन किया गया है, उसमें अनुसूचित जाति के 15, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के 14, बीसी के 13, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य के चार लाभार्थी शामिल हैं, वहीं प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति के 28, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के 28,बीसी के 36, अल्पसंख्यक के दो तथा सामान्य के 11 लाभार्थी शामिल हैं. जिले के दलसिंहसराय प्रखंड से 16 आवेदन दिये गये हैं, इसमें अनुसूचित जाति के चार, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के छह, बीसी के पांच, अल्पसंख्यक के एक तथा सामान्य से कोई आवेदन नहीं दिये गये हैं. उजियारपुर प्रखंड से 12 आवेदन दिये गये हैं. इसमें अनुसूचित जाति के तीन, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के तीन, बीसी के पांच, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से एक आवेदन दिये गये हैं.विद्यापतिनगर प्रखंड से चार आवेदन दिये गये हैं. इसमें अनुसूचित जाति के चार, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के शून्य, बीसी के शून्य, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से कोई आवेदन नहीं दिये गये हैं. मोहनपुर प्रखंड से 13 आवेदन दिये गये हैं. इसमें अनुसूचित जाति के तीन, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के तीन, बीसी के सात, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से कोई आवेदन नहीं दिये गये हैं.मोहिउद्दीननगर प्रखंड से छह आवेदन दिये गये हैं, इसमें अनुसूचित जाति के दो, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के तीन, बीसी के एक, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से कोई आवेदन नहीं दिये गये हैं. पटोरी प्रखंड से पांच आवेदन दिये गये हैं, इसमें अनुसूचित जाति के चार, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के शून्य, बीसी के एक, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से कोई आवेदन नहीं दिये गये हैं.विभूतिपुर प्रखंड से दस आवेदन दिये गये हैं, इसमें अनुसूचित जाति के दो, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के चार, बीसी के चार, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से कोई आवेदन नहीं दिये गये हैं. बिथान प्रखंड से सिर्फ अनसूचित जाति से एक आवेदन दिये गये हैं. हसनपुर प्रखंड से सात आवेदन दिये गये हैं, इसमें अनुसूचित जाति के दो, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के दो, बीसी के दो, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से एक आवेदन दिये गये हैं.रोसड़ा प्रखंड से पांच आवेदन दिये गये हैं, इसमें अनुसूचित जाति के शून्य, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के एक, बीसी के तीन, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से एक आवेदन दिये गये हैं.शिवाजीनगर प्रखंड से 14 आवेदन दिये गये हैं, इसमें अनुसूचित जाति के पांच, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के पांच, बीसी के दो, अल्पसंख्यक के एक तथा सामान्य से एक आवेदन दिये गये हैं. सिंघिया प्रखंड से छह आवेदन दिये गये हैं, इसमें अनुसूचित जाति के शून्य, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के दो, बीसी के दो, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से दो आवेदन दिये गये हैं.

प्रथम चरण में स्वीकृत 58 लाभार्थियों में से महज एक लाभुक ने खरीदी बस

कल्याणपुर प्रखंड से दस आवेदन दिये गये हैं,इसमें अनुसूचित जाति के तीन, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के तीन, बीसी के दो, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से दो आवेदन दिये गये हैं. खानपुर प्रखंड से आठ आवेदन दिये गये हैं,इसमें अनुसूचित जाति के तीन, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के पांच, बीसी के शून्य, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से कोई आवेदन नहीं दिये गये हैं.मोरवा प्रखंड से दस आवेदन दिये गये है,इसमें अनुसूचित जाति के दो, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के तीन, बीसी के तीन, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से दो आवेदन दिये गये हैं.पूसा प्रखंड से बीसी के दो तथा सामान्य के एक आवेदन दिये गये हैं.सरायरंजन प्रखंड से आठ आवेदन दिये गये हैं,इसमें अनुसूचित जाति के एक, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के एक, बीसी के चार, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से दो आवेदन दिये गये हैं. ताजपुर प्रखंड से अनुसूचित जाति के एक तथा ईबीसी के एक आवेदन दिये गये हैं.वारिसनगर प्रखंड से दस आवेदन दिये गये हैं, इसमें अनुसूचित जाति के चार, अनुसूचित जनजाति के शून्य, ईबीसी के एक, बीसी के चार, अल्पसंख्यक के शून्य तथा सामान्य से एक आवेदन दिये गये हैं.

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