समस्तीपुर. सरकार ने अब छात्रहित में एक और निर्णय लेते हुए अध्ययनरत छात्रों की राह आसान कर दी है. स्नातक और पीजी के छात्र-छात्राओं को भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत शिक्षा ऋण मिलेगा. इसके लिए उन्हें कॉलेज द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के अलावा जिले में पढ़ाई करने पर जीवन यापन के लिए लिए सालाना 36 हजार रुपए, किताब-कॉपी के लिए 10 हजार रुपए और लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए 35 हजार रुपए मिलेंगे. इसके लिए विद्यार्थियों को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) में निबंधन कराना होगा. निबंधन के लिए प्रवेश पत्र, पाठ्यक्रम शुल्क विवरणी, मैट्रिक-इंटर का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, 2 फोटो, अभिभावक का 2 फोटो, आधार कार्ड लेकर डीआरसीसी जाना होगा. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इंटर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए एजुकेशन लोन मिलता है. यह राशि छात्रों को 4 फीसदी जबकि, छात्रा, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को एक फीसदी ब्याज पर दी जाती है. ब्याज की गणना कोर्स पूरा होने के एक वर्ष बाद से की जाती है. कोर्स पूरा होने के बाद नियोजन नहीं होने या स्वरोजगार अथवा अन्य साधनों से आय नहीं होने पर ऋण की वसूली स्थगित रखी जाती है. इसके लिए अभ्यर्थी को शपथ पत्र के साथ आवेदन देना होता है. छात्र-छात्रा योजना का लाभ उठा सकें इसके लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय के विभागों के अध्यक्ष, कॉलेजों के प्राचार्य व कुलपति को भी पत्र लिखा गया है. पत्र में कहा गया है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अपने संस्थान के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को दिलाने में व्यक्तिगत रूचि लें.
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