Recruitment will be done for 60 years: इंटरमीडिएट के अंक के आधार पर 60 साल के लिए होगा भर्ती
Recruitment will be done for 60 years : 50 फीसदी पदों पर बहाली सुनिश्चित होगी.
Recruitment will be done for 60 years: जिले के 318 नव स्थापित व उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक की होगी नियुक्त
Recruitment will be done for 60 years : समस्तीपुर : चार साल पूर्व विद्यालयों से जुड़े कार्यों को बेहतर ढंग से निबटारा करने के उद्देश्य से विद्यालय सहायक की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था. लेकिन, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी. अब एक बार फिर से हुए विभागीय पत्राचार के बाद से नियुक्ति की उम्मीद जग उठी है. विद्यालय सहायकों के 50 फीसदी पदों पर अनुकंपा बहाली सुनिश्चित होगी. वर्ष 2021 में शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया था. मिली जानकारी के मुताबिक जिला के नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति की जायेगी. इनकी नियुक्ति 16,500 रुपये के निश्चित मासिक वेतनमान पर होगी. साथ ही इन्हें 500 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जायेगी. नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया नियोजन इकाइयों द्वारा की जायेगी. इंटरमीडिएट में अधिकतम अंक के आधार पर विद्यालय सहायक बन सकेंगे. विदित हो कि वर्तमान में लिपिक और आदेशपाल के पद को मरणशील घोषित कर दिया गया था. यानी वर्तमान में इस पद पर कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृति के बाद ये पद स्वत: समाप्त हो जायेंगे. बहाली के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है. सामान्य प्रशासन विभाग के अनुरूप आरक्षण और उम्र निर्धारित रहेगी. स्थानांतरण नहीं होगा. नियोजन के बाद 60 वर्ष की उम्र तक कार्य करेंगे. लिपिक का पद विद्यालय सहायक कहा जायेगा.Recruitment will be done for 60 years : विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद का सृजन
बताते चलें कि विभागीय संकल्प संख्या 1128/21 अगस्त 2020 के तहत राजकीयकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों में लिपिक एवं आदेशपाल के पद को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित किया गया है. साथ ही, रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद का सृजन और उस पर पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोन की स्वीकृति दी गई है. संकल्प में इस बात का निर्धारण किया गया है कि अनुकम्पा पर नियोजन के प्रावधान के तहत पहली जुलाई 2007 के बाद सेवाकाल में शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मी की मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक व कर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उस क्षेत्र के लिए चिह्नित नियोजन इकाई में विद्यालय सहायक व परिचारी के पद पर भी नियोजन के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे.
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