समस्तीपुर : प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को बैठक हुई. इसमें निदेशक ने बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 व बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के 25% बच्चों का नामांकन कराने के लिए विशेष प्रचार-प्रसार कर नामांकन कराने का निर्देश दिया गया. निजी विद्यालयों में बैनर लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निर्देशित किया गया. बताया गया कि अब एक जुलाई तक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के अभिभावक बिना किसी शुल्क के अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. वैसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय अलाभकारी समूह के लिए एक लाख तथा कमजोर वर्ग के लिए दो लाख हो, छात्र की आयु 06 वर्ष या अधिक हो (02 अप्रैल 2016 से 01 अप्रैल 2018 के बीच जन्म लिए बच्चे), जन्म, जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व बच्चे का रंगीन फोटो की उपलब्धता के साथ अपने बच्चों का नामांकन पास के निजी विद्यालयों में करा सकते हैं. डीपीओ एसएसए मानवेंद्र कुमार राय ने बताया कि किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर प्रस्वीकृत प्राप्त विद्यालय का निबंधन रद्द करते हुए विभागीय कार्रवाई की जायेगी. बताया कि अभिभावक स्वयं भी ज्ञान दीप डॉट आरटीइ डॉट बिहार डाट जीओवी डाट इन पर जाकर बच्चों का पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं. पंजीकरण कराते ही अभिभावक के मोबाइल पर मैसेज आना प्रारंभ हो जायेगा. फिर उसी के अनुसार नामांकन को लेकर आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं. बताया कि किसी भी प्रकार की नामांकन से संबंधित समस्या आने पर कार्यावधि में अभिभावक संपर्क कर सकते हैं. शिक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक अब तक 696 आवेदन प्राप्त हुए हैं. अलाभकारी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे के माता-पिता का वार्षिक आय एक लाख होना चाहिए. इसी तरह कमजोर वर्ग में सभी जातियां व समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता का वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो. कक्षा में एक में नामांकन के लिए बच्चे का एक अप्रैल 2024 तक, छह वर्ष की आयु होना अनिवार्य है. ऑनलाइन आवेदन के समय पांच स्कूलों चयन करना होगा. कक्षा एक में नामांकन के लिए बच्चे का एक अप्रैल 2024 तक, छह वर्ष की आयु होना अनिवार्य है. ऑनलाइन आवेदन के समय पांच स्कूलों चयन करना होगा. नामांकन में उन बच्चों की सबसे पहले प्राथमिकता दी जायेगी जिनका घर से स्कूल की दूरी एक किलोमीटर है. एक से तीन किलोमीटर वाले को दूसरी और तीन से छह किलोमीटर वाले बच्चों तीसरी प्राथमिकता दी जायेगी.
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