छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले शिक्षक व अनुचित तरीके से विद्यालय की शिक्षिका को लाभ पहुंचने वाले एचएम निलंबित
शिक्षा विभाग नित्य शिक्षकों को अपने अनुशासन का ख्याल रखते हुए चरित्र निर्माण करने की सलाह दे रही है.
समस्तीपुर : शिक्षा विभाग नित्य शिक्षकों को अपने अनुशासन का ख्याल रखते हुए चरित्र निर्माण करने की सलाह दे रही है. इधर शिक्षक इसे नजरअंदाज करते हुए शिक्षा के मंदिर को कलंकित व अपने कार्यकलापों से सुर्खियों में है. जिले के विभिन्न विद्यालयों में घटित घटनाओं की समीक्षोपरान्त डीपीओ स्थापना कुमार सत्यम ने विद्यापतिनगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कबीर स्थान के प्रभारी प्रधानाध्यापक व मोहिउद्दीननगर प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय दुबहा के शिक्षक को निलंबित कर दिया है. डीपीओ स्थापना ने बताया कि मोहिउद्दीननगर प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय दुबहा में छात्रा के साथ हुए छेड़खानी का मामला सामने आने के बाद बीईओ से रिपोर्ट तलब की गयी थी. जिसके बाद शिक्षक सौरभ कुमार को निलंबित कर दिया गया है. छात्रा से छेड़छाड़ करने, भद्दी-फब्तियां कसने, अनुशासनहीनता एवं अर्मायादित आचरण करने आदि का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय खानपुर निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ता देय होगा. इस मामले की जाँच के लिए संचालन पदाधिकारी के रूप में सुमित कुमार सौरभ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मोहिउद्दीननगर को प्राधिकृत किया गया है. साथ ही आरोप पत्र प्रपत्र ””””क”””” अलग से निर्गत किया जा रहा है.
– विद्यापतिनगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कबीर स्थान के प्रभारी प्रधानाध्यापक व मोहिउद्दीननगर प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय दुबहा के शिक्षक को किया निलंबित
इसी तरह शिक्षिका सुश्री सुहानी के ई शिक्षाकोष एप पर दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ करने व विद्यालय से अनुपस्थिति के मामले में विद्यापतिनगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कबीर स्थान के प्रभारी प्रधानाध्यापक सह विशिष्ट शिक्षक प्रेम कुमार झा को कार्यालय द्वारा पृच्छित विभिन्न स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने, अनुचित तरीके से विद्यालय के शिक्षिका को लाभ पहुंचने, उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना करने, शिक्षकोचित आचरण के विरुद्ध कार्य करने आदि का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त सहमति के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय खानपुर निर्धारित किया गया है. इस मामले की जांच के लिए संचालन पदाधिकारी के रूप में डीपीओ एमडीएम एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यापतिनगर को प्राधिकृत किया गया है. आरोप पत्र प्रपत्र ””””क”””” भी अलग से निर्गत किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है