Samastipur News: एक ही विद्यालय में शिक्षकों का हो रहा अलग-अलग एचआरए का भुगतान

Samastipur News: Teachers are being paid different HRA in the same school

By Prabhat Khabar News Desk | October 25, 2024 11:32 PM

Samastipur News,Teachers are being paid different HRA in the same school वित्त विभाग के आदेश के बाद भी नहीं किया जा रहा वर्द्धित एचआरए का भुगतान

समस्तीपुर: जिला शिक्षा विभाग द्वारा जिला के शिक्षकों के वेतन भुगतान में विभिन्न दर से एचआरए के भुगतान का मामला सामने आया है.जिला के दर्जनों दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जहां एक ही विद्यालय में नियमित,नियोजित एवं विद्यालय अध्यापक कोटि के शिक्षकों को वेतन के साथ अलग-अलग दर से एचआरए का भुगतान किया जा रहा है. नगर परिषद पटोरी के नजदीक स्थित गुलाब बबुना उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर पटोरी तथा समीप के विद्यालयों में नियोजित एवं नियमित शिक्षकों को 6 और 7.5 प्रतिशत एचआरए के साथ वेतन का भुगतान किया जा रहा है. वहीं बीपीएससी से नियुक्त करीब दर्जनों विद्यालय अध्यापकों को 4 प्रतिशत की दर से ही एचआरए के भुगतान किया जा रहा है.नगर परिषद शाहपुर पटोरी परिसीमा के भीतर जीवनी उवि पटोरी बाजार सहित अधिकांश विद्यालयों में यही स्थिति बनी हुई है.ऐसी ही स्थिति उजियारपुर प्रखंड के उत्क्रमित उवि कोरबद्धा पतैली एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपैका में भी नियोजित शिक्षकों के समरूप विद्यालय अध्यापकों को एचआरए का भुगतान नहीं किया जा रहा है.डीपीओ स्थापना कार्यालय द्वारा विभाग द्वारा देय एचआरए की निर्धारित राशि नहीं दिए जाने से शिक्षकों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है.

Samastipur News: Teachers are being paid different HRA in the same school: एक ही विद्यालय में अलग-अलग दर से एचआरए का भुगतान होने से डीपीओ स्थापना संभाग के कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा होता है.

बताते चलें कि डीपीओ स्थापना कार्यालय द्वारा ऐसे विसंगति को दूर करने के लिए पत्रादेश जारी कर बीइओ और एचएम को निर्देश दिया गया था.जिसके तहत वंचित विद्यालयों के शिक्षकों ने बीइओ और डीपीओ स्थापना कार्यालय को आवश्यक कागजात उपलब्ध करा दिया गया लेकिन चार माह बीत जाने के बाद भी वर्द्धित दर से एचआरए का भुगतान नहीं किया जा रहा है. एक ही विद्यालय में अलग-अलग दर से एचआरए का भुगतान होने से डीपीओ स्थापना संभाग के कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा होता है. जानकारों की माने तो वित्त विभाग द्वारा माह जून में आदेश के आलोक में 01 जनवरी 2024 के प्रभाव से समस्तीपुर शहरी क्षेत्र के परिसीमा के 8 किमी के दायरे में स्थित विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मियों को 10 प्रतिशत,नगर परिषद रोसड़ा,दलसिंहसराय,ताजपुर एवम नगर पंचायत सिंघिया, मुसरीघरारी,सरायरंजन को पटोरी को 7.5 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को 5 प्रतिशत की दर से वर्द्धित मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जाना है. डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. डीपीओ स्थापना को तलब किया गया है ताकि इस समस्या को दूर किया जा सके.

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