रुपये गबन के आरोपी को मिली दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

समस्तीपुर : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुमित कुमार-2 ने रुपये के गबन के आरोपी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 20, 2024 11:07 PM

समस्तीपुर : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुमित कुमार-2 ने रुपये के गबन के आरोपी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं दस हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाप्ता मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाने के लक्ष्मीपुर निवासी रामश्रेष्ठ शर्मा हैं. सुनील कुमार सिन्हा ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 616/2013 दर्ज कराते हुये उनपर 44 लाख 29 हजार 449 रुपये गबन का आरोप लगाया था.

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