20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

देसी कट्टा के साथ एक नाबालिग समेत तीन युवक गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मामले में देसी कट्टा के साथ पुलिस ने एक नाबालिग सहित तीन युवक को गिरफ्तार किया है.

दलसिंहसराय . सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मामले में देसी कट्टा के साथ पुलिस ने एक नाबालिग सहित तीन युवक को गिरफ्तार किया है. थाना क्षेत्र के मोख्तियारपुर सलखन्नी गांव के वार्ड 13 में विश्वकर्मा पूजा में नर्तकी के डांस दौरान देसी कट्टा के साथ डांस कर रहे युवाओं समूह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था. इसे लेकर डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि 19 सितंबर को देसी कट्टा के साथ लहराते हुए युवाओं का डांस का वीडियो इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ. इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो की जांच की गई तो वीडियो मोख्तियारपुर सलखन्नी का पाया गया. जहां विश्वकर्मा पूजा के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान युवक हाथ में देसी कट्टा लहराया था. इसके बाद थानाध्यक्ष राकेश कुमार रंजन के नेतृत्व ने दारोगा रंजीत कुमार सिंह, रिजर्व गार्ड संजीव कुमार और सचिन कुमार के सहयोग से प्रसारित वीडियो के आधार पर सत्यापन किया गया तो कट्टा लहराने वाले युवक की पहचान पांड़ गांव के मिंटू पासवान के पुत्र ज्ञानदेव कुमार उर्फ राज कुमार रूप में किया गया. वह अपने ननिहाल मोख्तियारपुर सलखन्नी में रह रहा था. ज्ञानदेव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने बताया वह अपने दोस्त मोख्तियारपुर सलखन्नी वार्ड 13 निवासी रामबली पासवान के पुत्र गौरव कुमार से देसी कट्टा लेकर लहराया था. वायरल होने के बाद गौरव ने अपने एक-दूसरे दोस्त जो नाबालिग था को छुपाने के लिए दिया था. जिसके बाद गौरव को गिरफ्तार करते हुए हथियार को छुपाकर रखने वाले नाबालिग को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर घर में मिट्टी छुपा कर रखा गया देसी कट्टा को बरामद किया गया. गिरफ्तार दो युवक ज्ञानदेव उर्फ राज कुमार, गौरव कुमार, नबालिग को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है. न्यायालय के आदेश पर दो युवक को जेल व नाबालिग को रिमांड हो भेजा जायेगा. हर्ष फायरिंग व हथियार लहराना अपराध डीएसपी ने बताया कि विवाह से लेकर तिलक व जन्मदिन आदि समारोहों में हर्ष फायरिंग, हथियार लहराना या उसका अनुचित प्रदर्शन करना भी गैर-कानूनी होगा. ऐसा करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर तो दर्ज होगा ही, उनके वैध हथियार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. वही अगर कोई भी अवैध हथियार का इस्तेमाल करते हैं इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को जरूर दें. इस्तेमाल करने पर उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा जायेगा. आगे उन्होंने बताया कि शहर या गांवों में होने वाले किसी भी सार्वजनिक आयोजन से पहले आयोजकों को निर्धारित घोषणा पत्र में संबंधित थाने को इसकी सूचना देना अनिवार्य है. इस प्रपत्र में आयोजन में भाग लेने निजी शस्त्र धारक सहित अन्य की अनुमानित संख्या, संबंधित आयोजन कर्ता का पूरा नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि बताना जरूरी होता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें