तीन शराब तस्करों को मिली पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार-2, न्यायालय संख्या-2 ने तीन शराब तस्करों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
समस्तीपुर . अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार-2, न्यायालय संख्या-2 ने तीन शराब तस्करों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. तीनों अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपये अर्थ दंड की भी सजा सुनायी गयी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाप्ता मोहिउद्दीननगर थाने के महमदपुर पासवान चौक निवासी कुंदन गुप्ता उर्फ कुन्दन साह और दिनेश पासवान और इसी थाने के कचहरी गाछी निवासी श्रवण पासवान शामिल हैं. गुप्त सूचना के आधार पर 9 अक्टूबर 2021 को पुलिस बल मोहिउद्दीननगर थाने के पासवान चौक पहुंची. एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किया. जिसे पकड़ लिया गया. पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम कुन्दन गुप्ता बताया. जिसके घर के आगे बरामदा से पांच लीटर देसी शराब बरामद हुई. उसी जगह पुलिस को देखकर अपना घर बंद कर रहे दिनेश पासवान की सीढ़ी के नीचे से 50 लीटर देसी शराब बरामद हुई. थाना वापस लौटने के क्रम में पुलिस को कचहरी गाछी के पास दोनों हाथ में पांच-पांच लीटर देसी शराब के साथ श्रवण पासवान को गिरफ्तार किया गया.
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