समस्तीपुर : 22-उजियारपुर एवं 23-समस्तीपुर (अजा) लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है. भयमुक्त व शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मतदाताओं के सुलभता हेतु मतदान केंद्र की जानकारी,मतदान का समय व अन्य आवश्यक विवरण के साथ वोटर इनफॉर्मेशन स्लिप का वितरण मतदाताओं के मध्य किया गया है. वोटर इनफॉर्मेशन स्लिप मतदाता की पहचान का वैकल्पिक दस्तावेज नहीं है,मतदान के लिए,मतदाता पहचान पत्र या 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक का होना अनिवार्य है. मतदान के समय निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है. मतदाता की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के बाद ही मतदान की अनुमति दी जाएगी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं. ऐसे मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान कर सकते हैं. वैसे मतदाता जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है,उनके व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की जारी कर दी गई है. ये वैकल्पिक पहचान पत्र हैं आधार कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड,श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,बैंकों व डाक घरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीजार के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार , लोक उपक्रम तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी )कार्ड,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ,भारत सरकार के द्वारा जारी के आधार पर वोट गिराया जा सकता है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है