हिंगोरा मामले में अनुसंधानकर्ता का प्रतिपरीक्षण पूर्ण

छपरा (कोर्ट) : सोहैल हिंगोरा के अपहरण के उपरांत फिरौती की रकम लेकर रिहा किये जाने के मामले में कांड के प्रथम अनुसंधानकर्ता का प्रति परीक्षण पूर्ण हो गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में चल रहे उपरोक्त अपहरण कांड के सत्रवाद 283/14 में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं भुनेश्वर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 8, 2017 1:01 AM

छपरा (कोर्ट) : सोहैल हिंगोरा के अपहरण के उपरांत फिरौती की रकम लेकर रिहा किये जाने के मामले में कांड के प्रथम अनुसंधानकर्ता का प्रति परीक्षण पूर्ण हो गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में चल रहे उपरोक्त अपहरण कांड के सत्रवाद 283/14 में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं भुनेश्वर शर्मा और बीरेश चौबे द्वारा साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण किया गया.

ज्ञात हो कि सरकार के अधिवक्ता रामनारायण प्रसाद ने साक्ष्य के रूप में पुलिस अधिकारी मोहन कुमार सिंह जो अपहरण मामले में नयागांव थाना में दर्ज कांड संख्या 111/13 के प्रथम आइओ है तथा फिलवक्त मढ़ौरा थाना में पदस्थापित हैं को कोर्ट में प्रस्तुत किया था एवं उनके द्वारा परीक्षण समाप्त करने के उपरांत बचाव पक्ष ने बुधवार को उनका प्रतिपरीक्षण पूर्ण किया है. विदित हो कि मोहन कुमार उस वक्त नयागांव थाना में कार्यरत थे, जिन्हें आइओ बनाया गया था.

न्यायाधीश ने इस मामले में अगले साक्ष्य के लिये 19 जून की तिथि निर्धारित किया है. वही इस मामले में बनाये गये सभी आरोपितों द्वारा कोर्ट के समक्ष अपनी पेशी व हाजिरी दी गयी.

Next Article

Exit mobile version