छपरा जेल कांड : दोनों पक्ष की बहस पूरी, 29 को आयेगा फैसला, 15 वर्ष पूर्व हुई हिंसक झड़प में आधा दर्जन कैदियों की जेल में हो गयी थी मौत
छपरा : मंडल कारा छपरा में 15 वर्ष पूर्व पुलिस और कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस बुधवार को पूरी हो गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी की अदालत में चल रहे जेल कांड के सत्र वाद 396/03 में बुधवार को […]
छपरा : मंडल कारा छपरा में 15 वर्ष पूर्व पुलिस और कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस बुधवार को पूरी हो गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी की अदालत में चल रहे जेल कांड के सत्र वाद 396/03 में बुधवार को दोनों पक्षों द्वारा अंतिम बहस की गयी. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले में 29 जून को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है. ज्ञात हो कि करीब 15 वर्ष पूर्व छपरा की जेल में हुई हिंसक झड़प में आधा दर्जन कैदियों की मौत हो गयी थी और एसपी समेत कई अधिकारी जख्मी हुए थे.
15 वर्ष बाद आयेगा फैसला
अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा इस मामले में 98 गवाहों में से 34 गवाहों का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण वर्ष 2003 के बाद से अब तक किया जा चुका है. अभियोजन द्वारा कोर्ट के समक्ष गवाही पूर्ण होने की बात कहने के उपरांत कोर्ट ने गवाही को बंद करते हुए मामले में बनाये गये आरोपितों का बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था. सभी आरोपितों के बयान दर्ज हो जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर दोनों पक्षों को बहस किये जाने का आदेश दिया गया. इसमें पहले अभियोजन की ओर से और उसके बाद में बचाव पक्ष ने बहस को पूरा किया. उसके बाद न्यायालय के आदेश पर अपर लोक अभियोजक दयानंद राय ने मामले से संबंधित कानूनी पहलुओं व महत्वपूर्ण बिंदुओं को न्यायालय के समक्ष रखा, जिस पर दोनों पक्षों द्वारा बहस किया गया, जो बुधवार को समाप्त हो गया. इसके बाद न्यायाधीश तिवारी ने मामले में 29 जून को निर्णय सुनाये जाने की तिथि तय की है. वहीं, मामले के आरोपितों राजेश तुरहा और ऋषिमुनि सिंह को जेल से पेशी के लिए लाया गया, तो तीसरे आरोपित जटाशंकर सिंह ने कोर्ट में उपस्थित हो कर अपनी हाजिरी दी.