दहेज हत्या में पति, ससुर व देवर को कारावास
छपरा (कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी नहीं मिलने पर एक विवाहिता की हत्या कर शव को गायब कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने विवाहिता के पति, ससुर और देवर को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को […]
छपरा (कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी नहीं मिलने पर एक विवाहिता की हत्या कर शव को गायब कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने विवाहिता के पति, ससुर और देवर को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को बनियापुर थाना कांड संख्या 26/08 के सत्र वाद 710/12 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की, जिसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से बहस की गयी.
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत मामले में बनाये गये आरोपितों बनियापुर थाना क्षेत्र के हरिहर पुर निवासी व मृतका कुमारी मंजू के पति मुकेश साह , ससुर प्रह्लाद साह और देवर राजेश साह को 304 बी के तहत तीनों को सात वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को दस हजार अर्थदंड , 498 ए, में तीन वर्ष और दो हजार दंड की सजा सुनायी. कोर्ट ने जुर्माना की राशि में आधी रकम मृतका के उत्तराधिकारी एवं आधी सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि सास लखिया देवी भी आरोपितों में शामिल थी , परन्तु सत्र विचारण के दौरान ही उनकी मौत हो गयी.