आइओ व दो दंडाधिकारियों पर सम्मन का आदेश

छपरा (कोर्ट) : मंडल कारा छपरा में सवा 15 वर्ष पूर्व पुलिस और कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प, जिसमें आधा दर्जन अपराधियों की मौत हो गयी थी तथा पुलिस कप्तान समेत कई पुलिस अधिकारी जख्मी हुए थे, के मामले में कोर्ट ने तीन सरकारी अधिकारियों को साक्ष्य के लिए बुलाये जाने को लेकर सम्मन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 30, 2017 3:47 AM

छपरा (कोर्ट) : मंडल कारा छपरा में सवा 15 वर्ष पूर्व पुलिस और कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प, जिसमें आधा दर्जन अपराधियों की मौत हो गयी थी तथा पुलिस कप्तान समेत कई पुलिस अधिकारी जख्मी हुए थे, के मामले में कोर्ट ने तीन सरकारी अधिकारियों को साक्ष्य के लिए बुलाये जाने को लेकर सम्मन जारी करने का आदेश दिया है.

गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने सुनवाई की, जिसमें अभियोजन की ओर से एपीपी दयानंद राय ने कोर्ट से आग्रह किया कि पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार, जो मामले के आइओ हैं और जिन्होंने घटना स्थल से सामग्रियों को जब्त कर उसकी सूची बनायी थी तथा जब्ती सूची पर दो कार्यपालक दंडाधिकारी शहादत अंसारी व शमीम अख्तर को गवाह के रूप में हस्ताक्षर कराया था, को साक्ष्य हेतु कोर्ट में प्रस्तुत होने को लेकर सम्मन जारी किया जाये.

साथ ही आइओ द्वारा जब्त की गयी सामग्री को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उसे प्रदर्स अंकित किये जाने का आदेश देने का भी आग्रह किया. न्यायाधीश ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए दोनों दंडाधिकारियों को जिलाधिकारी के माध्यम से तथा आइओ को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सम्मन भेजे जाने का आदेश अपने कार्यालय को दिया है.
साथ ही आइओ को जब्त सामग्री को प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है. न्यायाधीश ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 14 जुलाई निर्धारित की है.

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