सेक्स रैकेट मामले में चार की याचिका खारिज

छपरा(कोर्ट) : भगवान बाजार थाना क्षेत्र के होटल एवं गेस्ट हाउस से अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये गये चार अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिका को सीजेएम ने खारिज कर दिया है. इसके पूर्व सीजेएम ने मंगलवार को इसी मामले के 17 अभियुक्तों की याचिका को भी खारिज कर चुके हैं. बुधवार को भगवान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 31, 2017 5:14 AM

छपरा(कोर्ट) : भगवान बाजार थाना क्षेत्र के होटल एवं गेस्ट हाउस से अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये गये चार अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिका को सीजेएम ने खारिज कर दिया है. इसके पूर्व सीजेएम ने मंगलवार को इसी मामले के 17 अभियुक्तों की याचिका को भी खारिज कर चुके हैं. बुधवार को भगवान बाजार थाना कांड संख्या 311/17 के चार अभियुक्तों दीपक कुमार, मनोज कुमार, विनोद कुमार और गुफरान के अधिवक्ताओं द्वारा अलग अलग जमानत आवेदन दाखिल किये गये. आवेदन पर जिला अभियोजन पदाधिकारी और बचाव पक्ष की ओर से बहस की गयी.

बचाव पक्ष ने पुलिस पर गलत ढंग से फसायें जाने का आरोप लगाया तो अभियोजन ने गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए जमानत नहीं दिये जाने का आग्रह किया. सीजेएम किशोरी लाल ने दोनों पक्षों की सुनने के उपरांत चारों की याचिका को खारिज कर दिया. बताते चले कि मंगलवार को सीजेएम ने इसी मामले के 17 अभियुक्तों की याचिका को खारिज कर दिया था. विदित हो कि पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं अल्पावास गृह में रखी गयी तीन युवतियों में दो के परिजन कोर्ट में उपस्थित हुए और शपथ पत्र प्रस्तुत किया. कोर्ट ने युवतियों के निजी बांड एवं परिजनों के शपथ पत्र के आधार पर दोनों को परिजनों के हवाले करने का आदेश दिया.

ज्ञात हो कि सीजेएम ने मंगलवार को 14 युवतियों को निजी बांड और उनके परिजनों के शपथ पत्र के आधार पर उनके हवाले करने का आदेश दिया था.

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