एटीएम कार्ड बदल रुपये निकालने वाले को कारावास

छपरा(कोर्ट) : एटीएम से रकम निकालने में सहयोग करने का झांसा देकर कार्ड बदल उससे लाखों की फर्जी निकासी करने के मामले में आरोपित को न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं के तहत सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट डॉ राजेश सिंह ने एकमा थाना कांड संख्या 102/15 के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 7, 2017 1:35 AM

छपरा(कोर्ट) : एटीएम से रकम निकालने में सहयोग करने का झांसा देकर कार्ड बदल उससे लाखों की फर्जी निकासी करने के मामले में आरोपित को न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं के तहत सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट डॉ राजेश सिंह ने एकमा थाना कांड संख्या 102/15 के विचारण वाद की सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित हरियाणा राज्य के जिला हिसार थाना हाजी के हाजनपुर निवासी संजय कुमार को धारा 420 में तीन वर्ष, 406 में दो वर्ष और आइटी एक्ट 66 में एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने निर्णय में कहा है कि प्रत्येक सजा एक के बाद एक लागू होगी. साथ ही आरोपित पीड़ित को सात लाख 80 हजार की राशि देगा, नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटना होगा. विदित हो कि जिला सीवान थाना महराजगंज के बलयू निवासी व चितरंजन में कार्यरत रेलकर्मी लालदेव राम 12 जून, 2015 को एकमा स्थित यूको बैंक के एटीएम से पैसा निकालने गया, वहां कठिनाई होने पर वहां खड़े आरोपित ने सहयोग करने का झांसा देकर चार बार में 40 हजार की रकम की निकासी कर ली .

साथ ही उनका कार्ड भी बदल दिया और छह दिनों के अंदर उनके कार्ड से 7 लाख, 75 हजार 139 रुपये की फर्जी निकासी कर ली थी. निकासी का पता चलने पर जब पीड़ित ने अपना एटीएम कार्ड चेक किया तो वह किसी हरेंद्र गुप्ता के नाम का कार्ड था. इस मामले में पीड़ित ने एकमा थाने में अज्ञात युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने एटीएम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर अपराधी संजय को गिरफ्तार किया था.

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